सहारनपुर मस्जिद के ध्वस्तीकरण पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

Edited By Updated: 12 Sep, 2026 09:52 AM

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने सहारनपुर कलैक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

प्रयागराज (एजैंसी): इलाहाबाद उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने सहारनपुर कलैक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर रिट याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की और तब तक 6.41 करोड़ रुपए के जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर अहमद द्वारा दायर याचिका में सहारनपुर के नगर मैजिस्ट्रेट के 16 जुलाई, 2026 के आदेश और जिला न्यायाधीश के 2 सितम्बर, 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है।

याचिका में सहारनपुर के जिलाधिकारी के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और कलैक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के मौलवी अब्दुल हमीद को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर मैजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश उनके न्यायिक एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। नगर मैजिस्ट्रेट ने 16 जुलाई को परिसर खाली करने और 6.41 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया था। 

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