Edited By PTI News Agency,Updated: 26 Aug, 2020 09:39 PM
अहमदाबाद, 26 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आपराधिक अवमानना मामले में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यतिन ओझा द्वारा मांगी गई माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
अहमदाबाद, 26 अगस्त (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आपराधिक अवमानना मामले में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष यतिन ओझा द्वारा मांगी गई माफी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
ओझा को अदालत को "जुए का अड्डा" कहने के लिए अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।
न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की खंडपीठ ने ओझा की ओर से मांगी गई "बिना शर्त माफी" को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
न्यायाधीशों ने कहा कि वे इस मामले पर आगे 17 सितंबर को सुनवाई करेंगे।
ओझा ने 6 जून को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई अपनी टिप्पणी को लेकर पिछले सप्ताह अदालत के समक्ष माफी मांगी थी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 16 जून को अवमानना कार्यवाही के खिलाफ दायर की गई उनकी याचिका की सुनवाई करने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें उच्च न्यायालय में वापस जाना चाहिए।
गुजरात उच्च न्यायालय ने उनके माफीनामे के साथ 'वरिष्ठ अधिवक्ता' के रूप में उनके पदनाम को बहाल करने के अनुरोध को भी खारिज कर दिया।
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