उच्च न्यायालय ने गुजरात के मंत्री के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत को खारिज किया

Edited By Updated: 26 Oct, 2020 06:31 PM

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अहमदाबाद, 26 अक्टूबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को सोमवार को खारिज कर दिया। यह मामला उस समय का है जब...

अहमदाबाद, 26 अक्टूबर (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने 2007 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को सोमवार को खारिज कर दिया। यह मामला उस समय का है जब जडेजा अहमदाबाद में असरवा सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे।
न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा ने जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत खारिज करने और मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ जडेजा की याचिका मंजूर कर ली ।
संबंधित जांच अधिकारी की एक रिपोर्ट और दो गवाहों के बयानों के आधार पर मेट्रोपोलिटन अदालत ने आदेश दिया था कि पर्चे बांटकर आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए जडेजा के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए जडेजा को भी तलब किया गया था।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को तलब करने के 21 दिसंबर 2019 की तारीख वाले आदेश और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 127ए (एक), 127ए (दो) (ए) के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज करने के निर्देश और 2019 के आपराधिक मामले की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।’’
उच्च न्यायालय ने कहा कि जांच रिपोर्ट और दो गवाहों के बयानों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ ‘पहली नजर में अपराध उजागर नहीं हुआ।’
अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत परिभाषा के हिसाब से पर्चा ‘‘चुनावी पर्चा’’ नहीं था ।
वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में निर्वाचन अधिकारी रहे प्रकाश मकवाना ने एक शिकायत में आरोप लगाया था कि जडेजा ‘आपनु गुजरात’ और आगवू गुजरात (अग्रणी गुजरात) के नारे वाला चुनावी पर्चा बांटने में संलिप्त थे। शिकायत में कहा गया था कि पर्चे में भाजपा के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ की तस्वीर भी थी।
मकवाना ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग द्वारा 10 अक्टूबर 2007 को 11 और 16 दिसंबर के लिए चुनाव की घोषणा के बाद पर्चे तब बांटे गए, जब आदर्श आचार संहिता लागू थी।



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