गुजरात: उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिकाओं में अदालती आदेशों के पालन के लिए निर्देश जारी करने को कहा

Edited By PTI News Agency,Updated: 19 Jan, 2022 08:46 AM

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अहमदाबाद, 18 जनवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को अदालत के उन आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिनके लिए सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं।

अहमदाबाद, 18 जनवरी (भाषा) गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव को अदालत के उन आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिनके लिए सरकार के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दायर की गई हैं।

राज्य के मुख्य सचिव पंकज कुमार, मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ के समक्ष अदालत के 2019 के आदेश का पालन न करने को लेकर अनुदान प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका के संबंध में पेश हुए थे।

मुख्य न्यायाधीश कुमार ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कहा, ‘‘कृपया, सबसे पहले उन सभी अवमानना याचिकाओं का जायजा लें, जहां कार्यान्वयन की आवश्यकता है।’’
उन्होंने कहा कि अदालत कई अवमानना कार्यवाही पर सुनवाई कर रही है, जिसमें राज्य सरकार ने वर्षों पहले दिये गए उसके आदेशों का पालन नहीं किया है।

अदालत अनुदान प्राप्त स्कूलों के लगभग 400 कर्मचारियों द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 2019 में उच्च वेतनमान के लाभ के लिए अदालत का आदेश प्राप्त किया था। अदालत ने तब सरकार को याचिकाकर्ताओं को ब्याज के साथ उच्च वेतनमान देने का निर्देश दिया था।

सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपने वकील शरविल मजमुदार के माध्यम से अवमानना ​​याचिका दायर की।

मजमुदार ने कहा, ‘‘सरकार के लगभग ढाई वर्षों तक अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहने के बाद हमने अवमानना याचिका दायर की थी। मामला सुनवाई के लिए आया था और मुख्य सचिव को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।’’


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