प्रोटैक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने किया सी.जी.एम. कोर्ट पंचकूला में सरैंडर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jul, 2017 02:23 PM

protection officer rajni gupta did surrender in cgm court panchkula

पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने आज दोपहर पंचकूला के सी.जी.एम. की कोर्ट में सरेंडर किया। रजनी पर सरकारी नौकरी में रहते एक ही समय में 3 संस्थानों से आय जुटाने व हरियाणा सरकार से प्रेस मान्यता लेने की हेराफेरी के आरोप हैं।

पंचकूला, (ब्यूरो): पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता ने आज दोपहर पंचकूला के सी.जी.एम. की कोर्ट में सरेंडर किया। रजनी पर सरकारी नौकरी में रहते एक ही समय में 3 संस्थानों से आय जुटाने व हरियाणा सरकार से प्रेस मान्यता लेने की हेराफेरी के आरोप हैं। पंचकूला आर्थिक अपराध शाखा के माध्यम से पेश किए गए सभी प्रमाणित सबूतों सहित चालान के बाद पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी को समन जारी किए गए थे। इससे पहले भी रजनी पिता की मौत के 3 माह बाद सैक्टर-21 स्थित प्लाट नं. 1292-पी को हेराफेरी व जालसाजी से अपने नाम करवा लेने का मामला धारा-406, 420, 467, 468, 471, 120 बी पंचकूला के थाना सेक्टर-5 में मामले दर्ज हैं। पुलिस ने जाली बिल व हुडा विभाग के कागजों की एफ.एस.एल. मधुबन से मिलान कराने व जालसाजी पाए जाने के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई की। हरियाणा महिला व बाल कल्याण विभाग से जालसाज़ी कर अनुबंध के आधार पर पानीपत में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी पाने वाली रजनी के खिलाफ पंचकूला पुलिस ने थाना-5 में आई.पी.सी. की धारा 420/465/467/471 के तहत दर्ज आपराधिक मामला-228  में पुलिस द्वारा कई विभागों से रिकॉर्ड एकत्रित किये जाने के बाद पंचकूला द्वारा शामिल तफ्तीश होने से अभी तक पंचकूला पुलिस द्वारा दिए जा नोटिसों के बावजूद नदारद रही थी। 

 

नौकरी पर रहते हुए तीन संस्थाओं से ली सैलरी
2005 से 2007 में फुलवती इंस्टीटयूशन ऑफ लॉ, एजुकेशन एंड टैक्नीकल एजुकेशन, ततीरी, बागपत से छात्रा के रूप में लॉ करते वक्त रजनी पानीपत से आकाशवाणी, प्रसार भारती सैक्टर-34 चंडीगढ़ के लिए रिपोर्टिंग कर रही थी। इसने आल इण्डिया रेडियो से एग्रीमेंट भी किया। यहां गुप्ता की नियुक्ति 1-7-2004 को हुई थी। रजनी ने आकाशवाणी, प्रसार भारती सैक्टर-34 में अपने कार्यकाल के दौरान सैलरी हासिल की। पानीपत और तीतरी बागपत की दूरी 100  से अधिक है। रजनी जो फुलवती इंस्टीटयूशन ऑफ लॉ, एजुकेशन एंड टैक्नीकल एजुकेशन, ततीरी, बागपत से एल.एल.बी की नियमित छात्र थीं। आकाशवाणी चंडीगढ़ में पी.टी.सी. बनकर 1-7-2004 से 31-10-2010 तक 1500 रुपए प्रति माह और दिनांक 1-11-2010 से 31-3-2012 तक 3000 रुपए प्रति महीने लिए हैं। इससे कुल 1,29,000 रुपए हासिल किए। रजनी का वकील का लाइसेंस 5 साल के लिए निलंबित किया गया है। रजनी द्वारा दूरदर्शन केंद्र हिसार से पार्टटाईम कॉरेस्पॉन्डेंस) के तहत जनवरी 2008 से 22 जुलाई 2009 तक 38 कवरेज दी गई और उन्हें 1000 /रुपए प्रति कवरेज के हिसाब से 36000/ रुपए का कुल भुगतान रजनी द्वारा प्राप्त किया गया।   

 

पुलिस ने ये किया चालान में प्रमाणित : 
-- प्रोटैक्शन ऑफिसर की नौकरी नवंबर 2008 से 16-11-2014 तक प्राप्त की और इसके एवज में सरकार से वेतन भी वसूला।  
-- आकाशवाणी के माध्यम से हरियाणा सरकार से बतौर पत्रकार मान्यता 23-11-2005 को ले लिया जो 2012 तक प्राप्त की। 
-- रजनी ने प्रोटैक्शन ऑफिसर की नौकरी पर नियुक्ति से पहले वकालत का लाइसेंस सिरेंडर नहीं किया। अधिसूचना व आदेश बार कौंसिल पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़, 28 दिसम्बर, 2013। 
-- रजनी पुत्री आर.के. गुप्ता रोल नं. के-8604057 (एनरोलमेंट नम्बर एम-0408554) द्वारा डेढ़ में लॉ की डिग्री प्राप्त की गई। 
-- रजनी गुप्ता ने सरकारी विभाग महिला एवं बाल कल्याण विभाग में कार्यरत होने के दौरान आकाशवाणी चंडीगढ़, सेक्टर 34 तथा हिसार दूरदर्शन में  कई अन्य जगहों पर काम किया। 
-- अपने पिता की मौत के 3 माह बाद पंचकूला के सैक्टर 21 स्थित प्लाट नं. 1292-पी को हेराफेरी व जालसाजी से अपने नाम करवा लेने का मामला पंचकूला थाना 5 में दर्ज है। पंचकूला पुलिस ने जाली बिल व हुडा विभाग के कागजों की एफ़.एस.एल. मधुबन से मिलान कराने व जालसाजी पाये जाने के प्रमाण मिलने पर कार्रवाई की। 
-- एक अन्य मामला पानीपत थाना शहर पुलिस द्वारा 11-10-2016 को हाल में मुकद्दमा-1336 धारा-420 में दर्ज किया गया है। यह मुकद्दमा रजनी के खिलाफ 2008 में प्रोटेक्शन ऑफिसर की नौकरी प्राप्त करने के बाद 2010 में पानीपत में चैम्बर नम्बर-17 की फर्जी तरीके से अलॉटमेंट पर दर्ज किया गया है। 
-- आकाशवाणी, चंडीगढ़ द्वारा 1-7-2004 से 31-3-2013 तक 1,29,000 रुपए का भुगतान प्राप्तकर आय अर्जित की। 
-- दूरदर्शन केंद्र हिसार में जनवरी 2008 से 22 जुलाई 2009 तक कवरेज के एवज में 36000/रुपए वसूले।
 

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