विकलांग जनों को उपलब्ध होंगे स्वरोजगार के अवसर : मुख्यमंत्री

Edited By ,Updated: 07 May, 2015 09:12 AM

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मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश विकलांग जनकल्याण बोर्ड की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि.....

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बुधवार को शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित प्रदेश विकलांग जनकल्याण बोर्ड की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने विकलांग जनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एकीकृत योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से नि:शुल्क वाणिज्यिक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षुआें को प्रतिमाह 1000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि विकलांग जनों को बिना किसी तय आयु सीमा के ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अल्पसंख्यक निगम को चैनेलाइजिंग एजैंसी बनाया गया है। इससे विकलांग जन 25 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर प्राप्त कर पाएंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकलांग जनों की मांगों के प्रति संवेदनशील है और उन्हें हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के भीतर नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त दृष्टिबाधित व्यक्तियों को निगम की बसों में प्रदेश के बाहर भी यह सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अस्पतालों द्वारा पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स अस्पताल दिल्ली को रैफर किए जाने वाले विकलांग जनों को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सुविधा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम की बसों में विशेष रूप से विकलांग जनों के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए और आरक्षित सीटों को पात्र व्यक्तियों को दिलाने की जिम्मेदारी परिचालक की हो। परिचालकों को विकलांग जनों को बसों में चढऩे एवं उतरने में भी मदद करनी चाहिए।

 

इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने विभाग द्वारा विकलांग जनों की सुविधा के लिए उठाए जा रहे कदमों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को पोषाहार सुनिश्चित बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों में बच्चों की नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है ताकि वे भविष्य में किसी प्रकार की अपंगता से ग्रसित न हों। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 37828 विशेष तौर विकलांग जनों को राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आरडी धीमान सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विकलांग जनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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