पाक में रेप पीड़िता को पंचायत ने सुनाई सजा-ए-मौत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 29 May, 2017 03:11 PM

rape victim woman sentenced to death by panchayat in pak

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गांव की पंचायत ने रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध रखने के दोष में 19 वर्षीय युवती को मौत की सजा सुनाई है ...

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक गांव की पंचायत ने रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध रखने के दोष में 19 वर्षीय युवती को मौत की सजा सुनाई है । जबकि युवती ने उसी रिश्तेदार पर बंदूक के जोर पर उसके साथ रेप का आरोप लगाया है। घटना शुक्रवार को लाहौर से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर स्थित राजनपुर जिले की है। पंचायत का फैसला जानने के बाद युवती शुमैला गांव से भाग निकली और इसकी सूचना पुलिस को दी।

युवती ने अपने रिश्तेदार खलील अहमद के साथ किसी प्रकार के अवैध संबंध से इंकार किया है। उसने आरोप लगाया है कि खलील ने उसके साथ बंदूक के जोर पर रेप किया है  लेकिन पंचायत ने उसकी बात नहीं सुनी और घोषणा कर दी कि मैंने अपनी मर्जी से उसके साथ संबंध बनाए थे।’ युवती का कहना है कि पंचायत ने अहमद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

अपनी जान को खतरा देखते हुए वह पुलिस के पास पहुंची। फाजिलपुर थाने के प्रभारी कैसर हसनैन ने कहा कि पंचायत सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है शुमैला के पिता ने अपने बयान में कहा है कि उनसे जबरदस्ती पंचायत का फैसला मनवाया गया।

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