Edited By PTI News Agency,Updated: 31 Jul, 2022 01:18 PM
बेंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के वन्यजीव बोर्ड को हेसरघट्टा में 5,010 एकड़ घास के मैदानों को संरक्षित रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर विचार करने का निर्देश दिया है।
बेंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के वन्यजीव बोर्ड को हेसरघट्टा में 5,010 एकड़ घास के मैदानों को संरक्षित रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर एक बार फिर विचार करने का निर्देश दिया है।
बोर्ड ने जनवरी 2021 में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, जिसे पर्यावरणविदों ने चुनौती दी थी। 29 जुलाई को अदालत ने बोर्ड के आदेश को खारिज करते हुए मामले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ उन पर्यावरणविदों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिन्होंने 19 जनवरी, 2021 को कर्नाटक राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करने की मांग की थी।
बोर्ड ने हेसरघट्टा में 5,010 एकड़ घास के मैदानों को संरक्षित रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
अदालत ने बोर्ड के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि बोर्ड ने (वन्य जीवन संरक्षित) अधिनियम की धारा 36 ए में निर्धारित प्रासंगिक मानदंडों को विज्ञापित किए बिना गुप्त और लापरवाही भरे तरीके से आदेश पारित किया है।
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