Edited By Neetu Bala,Updated: 29 Feb, 2024 05:29 PM
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की बारामूला जिला पुलिस ने गुरुवार को एक ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली।
श्रीनगरः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की बारामूला जिला पुलिस ने गुरुवार को एक ड्रग तस्कर की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली। पुलिस ने बताया कि इस ड्रग तस्कर के एक मंजिला रिहायशी मकान की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। मादक पदार्थ तस्कर की पहचान गनी हम्माम निवासी फियाज अहमद डार की पत्नी अफरोजा बेगम उर्फ अफरी के रूप में हुई है। फिलहाल वह सोपोर में रहती हैं।
पुलिस ने कहा, ''यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटाइजिस (एनडीपीएस) अधिनियम 1985 की धाराओं के तहत की गई है और इस संबंध में बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।'' ''संपत्ति की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई है पुलिस द्वारा की गई जांच या पूछताछ के दौरान, “पुलिस ने कहा- प्रथम दृष्टया, यह संपत्ति एक मादक पदार्थ तस्कर द्वारा नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई थी।'' उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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