आतंकवादी नैटवर्क पर सरकार का कड़ा प्रहार, 2 संगठनों को किया गैर-कानूनी घोषित

Edited By Neetu Bala,Updated: 29 Feb, 2024 05:24 PM

central government s strong attack on terrorist network declared 2

केंद्र सरकार ने बुधवार को मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर के 2 गुटों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

जम्मू-कश्मीर : केंद्र सरकार ने भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए बुधवार को मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर के 2 गुटों पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा कि ये दोनों गुट लोगों से चुनाव में भाग लेने से परहेज करने का भी दबाव बनाते थे। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फैंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘आतंकवादी नैटवर्क पर कड़ा प्रहार जारी रखते हुए केंद्र सरकार ने मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) और मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) को गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। ये संगठन देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल रहे हैं।'

इससे पहले, केंद्र सरकार ने राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों को जारी रखने को लेकर मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि गुलाम नबी सुमजी की अध्यक्षता वाला संगठन मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर- सुमजी गुट (एम.सी.जे.के.-एस.) अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है तथा इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और आतंकवादियों को रसद सहायता प्रदान करने में शामिल रहे हैं। अधिसूचना के मुताबिक एम.सी.जे.के.-एस. के नेता और सदस्य गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके फर्जी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने में शामिल रहे हैं। इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और सुरक्षाबलों पर लगातार पथराव करने की घटनाओं में भी शामिल रहे हैं।

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इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा कि एम.सी.जे.के.-एस. ने लगातार कश्मीर के लोगों को चुनाव में भाग लेने से परहेज करने के लिए कहा है और इस तरह भारतीय लोकतंत्र के संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त बुनियादी सिद्धांतों को लक्षित और बाधित किया है। गृह मंत्रालय ने कहा, ‘ इसलिए, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा तीन की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर (सुमजी गुट) (एम.सी.जे.के.-एस.) को एक गैरकानूनी संगठन घोषित करती है। यह प्रतिबंध पांच वर्ष तक रहेगा।' गृह मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा कि अब्दुल गनी भट की अध्यक्षता वाला मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर-भट गुट (एम.सी.जे.के.-बी.) गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त रहा है, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि एम.सी.जे.के.-बी. के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध हैं और उसने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन किया है, तथा इसके सदस्य जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए भारत के खिलाफ नफरत और असंतोष की भावना पैदा करने में लगे हुए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मुस्लिम कॉन्फ्रैंस जम्मू-कश्मीर (भट गुट) (एम.सी.जे.के.-बी.) को पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित करती है।

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