महाराष्ट्र वायरस अदालत कलाकार

Edited By PTI News Agency,Updated: 07 Aug, 2020 01:20 PM

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अदालत ने 65 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों के काम पर प्रतिबंध वाला महाराष्ट्र सरकार के आदेश रद किये मुंबई, सात अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 65 साल से ज्यादा उम्र के फिल्म, टीवी कलाकारों और अन्य सदस्यों के काम करने पर रोक लगाने वाले...

अदालत ने 65 साल से ज्यादा उम्र के कलाकारों के काम पर प्रतिबंध वाला महाराष्ट्र सरकार के आदेश रद किये मुंबई, सात अगस्त (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने 65 साल से ज्यादा उम्र के फिल्म, टीवी कलाकारों और अन्य सदस्यों के काम करने पर रोक लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के दो प्रस्तावों को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के नियम के तहत इन लोगों के स्टूडियो या बाहर के स्थलों पर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान काम पर रोक लगाई गई थी।
न्यायमूर्ति एस जे काथावाला और न्यामूर्ति आरआई चगला ने 30 मई और 23 जून को राज्य सरकार की ओर से जारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया।

पीठ ने हालांकि यह कहा कि इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों संबंधी कोविड-19 से जुड़े अन्य दिशानिर्देश फिल्म और टीवी उद्योग के लोगों पर भी लागू होंगे।

पीठ का यह फैसला दो याचिकाओं के संबंध में आया है। पहली याचिका फिल्म एवं टीवी कलाकार प्रमोद पांडे ने दायर की थी। वह 70 साल के हैं। और दूसरी याचिका अशोक सरावगी के जरिए भारतीय मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने दायर की थी।

दोनों ही याचिकाओं में राज्य सरकार के ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत जारी प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले अदालत को बताया था कि सरकार ने ‘भलाई’ के तहत ये प्रस्ताव जारी किए थे और यह कलाकारों के अपने फायदे के लिए था क्योंकि बाहर निकलने पर उन्हें संक्रमण का खतरा हो सकता है।

हालांकि अदालत ने इस पर राज्य सरकार से सवाल किया कि इस प्रस्ताव में फिर टीवी और फिल्म कलाकारों को ही शामिल क्यों किया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में 65 साल से ज्यादा के कर्मियों को काम पर जाने, दुकान खोलने समेत अन्य काम करने की मंजूरी दी गई है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार का फैसला ‘भेदभाव’ जैसा प्रतीत होता है।



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