दिल्ली हिंसा में अब तक 683 FIR, 1,983 लोग गिरफ्तार या हिरासत में- पुलिस

Edited By Yaspal,Updated: 07 Mar, 2020 06:29 AM

683 firs in delhi violence 1 983 people arrested or in custody police

राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा में अब तक दिल्ली पुलिस 683 मामले दर्ज कर चुकी है। इसमें 48 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 1,983 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन...

नेशनल डेस्कः राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में हुई हिंसा में अब तक दिल्ली पुलिस 683 मामले दर्ज कर चुकी है। इसमें 48 मामले आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने 1,983 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पिछले तीन दिन से पीसीआर के पास कोई फोन कॉल्स या फिर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। दिल्ली हिंसा में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है।
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इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने आप से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को आज दिल्ली की एक स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को उत्तर पूर्वी दिल्ली की हाल की हिंसा के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की कथित रूप से हत्या करने के मामले में शुक्रवार को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया।
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हुसैन के वकील मुकेश कालिया ने बताया कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट राकेश कुमार ने यह आदेश जारी किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश किया था। पुलिस ने कहा कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जरूरत है। हुसैन को देर शाम कड़ी सुरक्षा के बीच ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया । इस मौके पर इस मामले से जुड़े लोगों को छोड़कर न तो मीडिया को और न ही किसी वकील को अदालत कक्ष में जाने दिया गया।
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हुसैन को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया था। उससे पहले एक अदालत ने इस मामले में आत्मसमर्पण करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। अदालत ने यह कहते हुए उनकी अर्जी खारिज कर दी थी कि उन्होंने जो राहत मांगी है वह उनके अधिकारक्षेत्र से बाहर है। हुसैन ने यह कहते हुए अदालत में आत्मसमर्पण की अर्जी लगाई थी कि वह जांच से जुड़ना चाहते हैं और आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। कालिया ने दलील दी कि उनके मुवक्किल की जान पर खतरे की बड़ी आशंका है, इसलिए उन्होंने सक्षम अदालत में आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि कड़कड़डूमा जिला अदालत में माहौल में उत्तेजना है।
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वकील ने कहा कि हुसैन को इस मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है और उन्होंने उनकी जान और संपत्ति की सुरक्षा की मांग की। जब अदालत से हुसैन की अर्जी खारिज हो गई, तब वहां पहले से पहुंच चुकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शर्मा उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित चांद बाग क्षेत्र में हुसैन के घर के समीप नाले में मृत मिले थे। उनके परिवार ने शर्मा की हत्या के पीछे हुसैन का हाथ होने का आरोप लगाया है। 

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