एयरसेल मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम व कार्ति को कोर्ट से मिली राहत

Edited By Anil dev,Updated: 07 Aug, 2018 11:15 AM

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एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्‍टूबर तक रोक लगा दी है।

नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर आठ अक्‍टूबर तक रोक लगा दी है।

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इस मामलें में चिदंबरम ने 30 मई को अदालत से इस मामले में गिरफ्तारी पर संरक्षण देने का अनुरोध किया था और कहा था कि इस मामले के सभी साक्ष्यों की प्रकृति दस्तावेजी लगती है और वो पहले से मौजूदा सरकार के पास हैं। इसके अलावा , उनसे कुछ और बरामद नहीं किया जाना है। इससे पहल पी चिदंबरम ने कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

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बता दें कि चिदंबरम पर एफडीआई के लिए नियमों की अनदेखी कर एयरसेल-मैक्सिस कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप है। 5 जून 2018 को पी चिंदबरम ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए प्रस्तुत हुए थे। 13 जून को ईडी की ओर से फाइल की गई चार्जशीट में पीएमएलए के सेक्शन 4 के अंतर्गत कार्ति की एजेंसी का नाम और चार अन्य लोगों का नाम शामिल किया गया।

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