Chandigarh कोर्ट में दिन दहाड़े चली गोलियां, पूर्व AIG ने अपने IRS दामाद की गोली मारकर की हत्या

Edited By Yaspal,Updated: 03 Aug, 2024 09:12 PM

bullets fired in broad daylight in chandigarh court

भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के एक अधिकारी की शनिवार को जिला अदालत परिसर में मध्यस्थता केंद्र में उनके ससुर एवं पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) ने गोली मारकर हत्या कर दी

चंडीगढ़ः भारतीय सिविल लेखा सेवा (आईसीएएस) के एक अधिकारी की शनिवार को जिला अदालत परिसर में मध्यस्थता केंद्र में उनके ससुर एवं पंजाब पुलिस के सेवानिवृत्त सहायक महानिरीक्षक (एआईजी) ने गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मृतक की पहचान हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। हरप्रीत के ससुर मलविंदर सिंह सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली में कृषि मंत्रालय में लेखा नियंत्रक के पद पर तैनात आईसीएएस अधिकारी हरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी अमितोज कौर के बीच वैवाहिक विवाद था। मामले में 2023 से तलाक की कार्यवाही चल रही है।

अधिकारियों ने बताया कि गोलीबारी की घटना दोपहर करीब दो बजे हुई जब दोनों परिवार मध्यस्थता कार्यवाही के लिए सेक्टर 43 स्थित चंडीगढ़ जिला अदालत परिसर में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हरप्रीत अपने माता-पिता के साथ मौजूद थे जबकि दूसरे पक्ष की तरफ से अमितोज के पिता मलविंदर सिंह थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थता सत्र के दौरान मलविंदर ने शौचालय जाने का अनुरोध किया और हरप्रीत से उन्हें रास्ता दिखाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपना हथियार निकाल लिया और गोली चला दी।

अधिकारियों ने बताया कि हरप्रीत को चंडीगढ़ के स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर) ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मलविंदर को पकड़ लिया गया और उनके पास से हथियार बरामद कर लिया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में भारतीय न्याय संहिता और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि आरोपी हथियार लेकर किस प्रवेश द्वार से अदालत परिसर में दाखिल हुआ। पिछले साल नवंबर में मलविंदर सिंह पर सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया था। वह पंजाब पुलिस के मानवाधिकार प्रकोष्ठ में एआईजी के पद पर तैनात थे। इससे पहले मलविंदर को सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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