Edited By Radhika,Updated: 28 Feb, 2024 04:22 PM
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेशखालि में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के CBI और ED भी गिरफ्तार कर सकती है।
नेशनल डेस्क: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को निर्देश दिया कि संदेशखालि में महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के मामले के मुख्य आरोपी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस के CBI और ED भी गिरफ्तार कर सकती है। राज्य महाधिवक्ता की अर्जी पर अदालत ने 26 फरवरी को जारी अपने आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें पुलिस को शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत ने सात फरवरी के अपने आदेश में केवल ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा सीबीआई और पश्चिम बंगाल पुलिस के संयुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन पर रोक लगाई थी। खंडपीठ ने पाया कि शेख काफी समय से फरार है, जिसके बाद अदालत ने निर्देश दिया कि उसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई और ईडी भी स्वतंत्र हैं।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखालि में पांच जनवरी को लगभग एक हजार लोगों की भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर उस वक्त हमला कर दिया था जब वे राज्य में कथित राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में शेख के परिसर पर छापेमारी के लिए गये थे।