Edited By Yaspal,Updated: 22 Nov, 2020 05:33 PM
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच शनिवार को माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संसोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पांच साल की सजा हो सकती है। इस कानून...
नेशनल डेस्कः केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विपक्ष के भारी विरोध के बीच शनिवार को माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संसोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पांच साल की सजा हो सकती है। इस कानून को लेकर कांग्रेस नेता चिदंबरम भी भड़क उठे हैं। उन्होंने वरिष्ठ वामपंथी नेता सीताराम येचुरी से सवाल पूछा है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस अध्यादेश को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकने के लिए लाया गया है। वहीं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा वह अध्यादेश की मंजूरी की खबर सुनकर स्तब्ध हैं।
कांग्रेस नेता चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा, केरल की एलडीएफ सरकार द्वारा 'सोशल मीडिया पर तथाकथित आपत्तिजनक पोस्ट' करने के कारण 5 साल की सजा सुनकर स्तब्ध हूं।' एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, 'मेरे मित्र और सीपीआई (एम) के महासचिव सीताराम येचुरी इस अत्याचारी निर्णय का बचाव कैसे करेंगे?'
क्या है ये विवादित अध्यादेश
पिछले महीने राज्य कैबिनेट ने सेक्शन 118-ए को जोड़ने के साथ पुलिस को अधिक शक्ति देने का फैसला किया था। इस संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को जानबूझकर डराने और अपमान व बदनाम करने के लिए कोई आपत्तिजनक सामग्री डालता है या प्रसारित करता है, तो उसे पांच साल तक की सजा या दस हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है।