कोचिंग फायरिंग केस: FIR रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंचे खान सर, कोर्ट ने याचिका पर दिया ये जवाब

Edited By Updated: 10 Jun, 2026 06:32 PM

coaching firing case khan sir approached the high court to quash the fir

खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी मामले में खान सर दर्ज केस को रद्द कराने को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट के सामने आया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने...

नेशनल डेस्क: खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी मामले में खान सर दर्ज केस को रद्द कराने को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला बुधवार को हाईकोर्ट के सामने आया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने बिहार सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया।

आप को बता दें कि खान को बिहार की राजधानी पटना के प्रधान जिला जज की अदालत ने आज अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक लगा दी हैं। इसके बाद शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर ने अपने ऊपर दर्ज केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि अब बिहार सरकार को अपना जवाब 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट में पेश करना होगा।

आप को बता दें कि अदालत ने दूसरे पक्ष ज्ञान बिंदु के निदेशक रौशन आनंद की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी है। पटना के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव की अदालत ने खान सर की ओर से मामले में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है। खान सर के वकील अरविंद कुमार मउआर ने न्यायालय में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस करते हुए अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा देने की प्रार्थना की।

सरकार की ओर से लोक अभियोजक राजेश कुमार ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका के अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए मामले की केस डायरी तथा खान सर के आपराधिक इतिहास की मांग पुलिस से की है। खान सर के वकील ने इस बीच अंतरिम राहत दिए जाने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून 2026 तक के लिए रोक दिया, लेकिन उन्हें निर्देश दिए हैं कि वह पुलिस को अनुसंधान में मदद करेंगे और जब भी पुलिस उन्हें तलब करेगी, वह हाजिर होंगें।

उल्लेखनीय है कि खान सर के कोचिंग संस्थान के नजदीक हुई गोलीबारी के वायरल वीडियो के आधार पर कदमकुआं थाना की पुलिस ने खान सर और उनके दो सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ बी एन एस और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 04 जून 2026 को कदम कुआं थाना में कांड संख्या 418/2026 दर्ज किया है। वहीं दूसरी ओर खान ग्लोबल स्टडीज के गाडर् के साथ मारपीट करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए ज्ञान बिन्दू कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका आज प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने खारिज कर दी।

इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले के अभियुक्तों पर खान ग्लोबल स्टडीज में प्रवेश कर गाडर् को खींचकर बाहर लाकर मारपीट करने और जख्मी कर देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 03 जून 2026 को जेल भेजा है। इस मामले में कदमकुआं थाना में 03 जून 2026 को बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 410/26 के रूप में मामले की प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई है।


 

 

 

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