Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Jun, 2026 07:55 PM

Cigarette/Overcharging Fine: ग्राहकों से MRP से ज्यादा पैसे वसूलने वाले दुकानदारों और कंपनियों के खिलाफ Consumer Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ग्राहक से सिगरेट के पैकेट पर तय कीमत से महज 20 रुपये ज्यादा वसूलना...
Cigarette/Overcharging Fine: ग्राहकों से MRP से ज्यादा पैसे वसूलने वाले दुकानदारों और कंपनियों के खिलाफ Consumer Court ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ग्राहक से सिगरेट के पैकेट पर तय कीमत से महज 20 रुपये ज्यादा वसूलना दुकानदार और सिगरेट बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनी ITC को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पर करीब 10 लाख रुपये का भारी जुर्माना ठोक दिया है। इस कड़े फैसले के बाद पूरे प्रदेश के व्यापारियों में हड़कंप मच गया है।
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि यह मामला 29 जनवरी का है, जब अलीगढ़ में एक ग्राहक ने एक स्थानीय दुकानदार से मशहूर Classic ब्रांड सिगरेट का एक पैकेट खरीदा था।सिगरेट के पैकेट पर जो दाम छपा था, दुकानदार उससे 20 रुपये ज्यादा मांग रहा था। ग्राहक ने जब इसका विरोध किया, तब भी दुकानदार नहीं माना और उसने जबरन ग्राहक से 360 रुपये वसूल लिए। ग्राहक ने हार न मानते हुए इस अवैध वसूली के पक्के सबूत जुटाए और जिला उपभोक्ता आयोग में इसकी कानूनी शिकायत दर्ज करा दी।
अदालत ने सुनाया कड़ा फैसला, 10 लाख का जुर्माना
मामले की पूरी सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने शिकायत को बिल्कुल सही पाया।
कोर्ट ने Consumer Protection Act 2019 के नियमों के तहत सख्त रुख अपनाते हुए कड़े आदेश दिए। अनुचित व्यापारिक गतिविधियों का दोषी पाते हुए दुकानदार और निर्माता कंपनी (ITC) दोनों पर संयुक्त रूप से करीब 10 लाख रुपये का हर्जाना लगाया गया। ग्राहक से जो 20 रुपये ज्यादा लिए गए थे, उसे 18% वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया गया। ग्राहक को हुई मानसिक परेशानी और कानूनी लड़ाई लड़ने के एवज में 5,000 रुपये अलग से देने को कहा गया।
ध्यान दें.... MRP से 1 रुपए से भी ज्यादा मांगना है अपराध, ऐसे करें शिकायत
उपभोक्ता अदालत के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि किसी भी सामान पर छपे हुए मूल्य (MRP) से एक रुपया भी ज्यादा लेना कानूनन जुर्म है। अगर कोई दुकानदार आपके साथ ऐसा करता है, तो आप इन तरीकों से घर बैठे शिकायत कर सकते हैं....
-सामान खरीदते समय दुकानदार से हमेशा पक्का बिल या कैश मेमो जरूर मांगें, यह अदालत में सबसे बड़ा सबूत होता है।
-आप भारत सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके सीधे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
-यदि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो 'ई-दाखिल' वेबसाइट के जरिए आसानी से घर बैठे केस फाइल कर सकते हैं।