अदालत ने शशिकला, दिनाकरन की याचिकाओं पर फैसला रखा सुरक्षित

Edited By Yaspal,Updated: 08 Feb, 2019 08:28 PM

court decides on petitions of shashikala dinakaran

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टीटीवी दिनाकरन और वी के शशिकला की उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी नीत समूह को असली अन्नाद्रमुक पार्टी के रूप में मान्यता देने तथा इसे ‘दो पत्ती’ वाला...

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को टीटीवी दिनाकरन और वी के शशिकला की उन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी नीत समूह को असली अन्नाद्रमुक पार्टी के रूप में मान्यता देने तथा इसे ‘दो पत्ती’ वाला चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई थी।

न्यायमूर्ति जी ए सिस्तानी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने इन दोनों नेताओं तथा पलानीस्वामी धड़े सहित सभी पक्षों से तीन दिन के भीतर अपने बयान सौंपने को कहा ताकि वे फैसला लिख सकें और इसे चार सप्ताह के भीतर सुना सकें।
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पीठ ने कहा कि वह लिखित बयान सौंपने के लिए तीन दिन का समय दे रही है क्योंकि वह उच्चतम न्यायालय के बृहस्पतिवार के आदेश को देखते हुए चार सप्ताह के भीतर फैसला सुनाना चाहती है।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि अगर उच्च न्यायालय का फैसला चार सप्ताह के भीतर नहीं आता है तो आयोग अंतरिम चुनाव चिन्ह के लिए दिनाकरन के अनुरोध पर निर्णय कर सकता है। दिनाकरन ने उन्हें तथा शशिकला को पलानीस्वामी नीत अन्नाद्रमुक से निष्कासित किये जाने के बाद अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कषगम (एएमएमके) पार्टी बनाई थी।

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