7 साल पहले नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सजा के साथ लगाया जुर्माना

Edited By Parveen Kumar,Updated: 23 Mar, 2024 07:55 PM

court imposed fine along with punishment

बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को आज सात वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

नेशनल डेस्क : बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को आज सात वर्षों के कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया। बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश कमलेश चंद्र मिश्रा ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र स्थित अबू मोहम्मदपुर गांव निवासी गोलू कुमार वर्मा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 8 एवं 12 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को आठ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी। इसके अलावा अदालत ने मुआवजे के तौर पर पीड़तिा को चार लाख रुपये दिए जाने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि दोषी ने वर्ष 2016 में एक नाबालिग को जान से मार देने का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में बख्तियारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए न्यायालय में छह गवाहों का बयान कलमबंद करवाया जबकि बचाव पक्ष से भी एक गवाह का बयान करवाया गया था।

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