INX मीडिया मामला: कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Mar, 2018 06:02 PM

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो( सीबीआई) ने यह कहते हुए कार्ति को जमानत...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दायर आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो( सीबीआई) ने यह कहते हुए कार्ति को जमानत देने का विरोध किया कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायमूर्ति एस पी गर्ग ने सीबीआई और कार्ति के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। एजेंसी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कार्ति पर कुछ साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप भी लगाया।

कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल सुब्रमण्यम जैसे वरिष्ठ वकीलों ने कार्ति की ओर से दलील पेश की कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कोई मामला नहीं बनता क्योंकि इस मामले में किसी लोक सेवक से पूछताछ नहीं की गई है और ना ही आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में दायर प्राथमिकी में यह नहीं कहा गया है कि किस लोकसेवक या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड( एफआईपीबी) के किस अधिकारी को प्रभावित किया गया।

कार्ति ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब सीबीआई उन्हें हिरासत में रखकर और पूछताछ करने की इजाजत नहीं मांग रही है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में क्यों रखा जाना चाहिए। काॢत  ने उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने के एक अदालत के आदेश के कुछ घंटों के भीतर जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कार्ति को 28 फरवरी को चेन्नई में गिरफ्तार किया गया था।      

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