पानी पीने और बार-बार टाॅयलेट जाने पर भड़के टीचर ने की 5 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई, कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 05 Apr, 2022 03:54 PM

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स्कूल में 5 साल के एक छात्र की पिटाई करने पर 2 अध्यापकों को एक स्थानीय अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। दरअसल, कक्षा के दौरान पानी पीने और बार-बार शौचालय जाने की अनुमति मांगने पर 5 साल के एक छात्र की पिटाई करने पर दो अध्यापकों को एक एक स्थानीय अदालत ने 3...

नेशनल डेस्क: स्कूल में 5 साल के एक छात्र की पिटाई करने पर 2 अध्यापकों को एक स्थानीय अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है। दरअसल, कक्षा के दौरान पानी पीने और बार-बार शौचालय जाने की अनुमति मांगने पर 5 साल के एक छात्र की पिटाई करने पर दो अध्यापकों को एक एक स्थानीय अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है।
 

मिर्जापुर कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट टीए भड़जा ने 36 साल के शिक्षक तरुना परबटिया और 47 साल की शिक्षिका नजमा शेख की जमानत रद्द कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शिक्षक एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। 
 

बता दें कि इससे पहले 22 जून 2017 को सरखेज पुलिस स्टेशन में पीड़ित छात्र की मां ने एक शिकायत दर्ज करवाई जिसमें दावा किया गया था कि 5 साल के बच्चे को दोनों शिक्षकों ने बेरहमी से पीटा था, यहां तक की उसका गला भी दबाने की कोशिश की गई थी इतना ही नहीं पिटाई की वजह से बच्चे के शरीर पर कई जख्म के निशान भी बन गए थे।
 

गनीमत यह रही कि जब दोषी शिक्षक बच्चे की पिटाई कर रहा था उसी वक्त बच्चे का पिता भी स्कूल पहुंच गए थे। इस दौरान बच्चे ने अपने घरवालों को बताया कि उसे स्कूल में पानी पीने और शौचालय जाने की अनुमति नहीं थी।  
 

वहीं, पुलिस में दी गई शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षकों पर IPS धारा 323 के तहत चोट पहुंचाने और किशोर न्याय अधिनियम और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया।  अदालत ने दोनों शिक्षकों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।  

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