ड्रग डीलर के आरोप में Radio और टीवी होस्ट महिला पत्रकार को साढ़े पांच साल की जेल

Edited By Updated: 16 Apr, 2026 09:53 AM

drug trafficking journalist sentenced to 5 years in prison

कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी मीडिया से जुड़ी एक महिला को मादक पदार्थों (narcotics) की तस्करी के आरोप में साढ़े 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 47 वर्षीय सुखविंदर कौर संघा, जिनका रेडियो और टेलीविजन निर्माता के रूप में लंबा करियर रहा है और जो...

सरी (कनाडा):  कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में पंजाबी मीडिया से जुड़ी एक महिला को मादक पदार्थों (narcotics) की तस्करी के आरोप में साढ़े 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 47 वर्षीय सुखविंदर कौर संघा, जिनका रेडियो और टेलीविजन निर्माता के रूप में लंबा करियर रहा है और जो कथित तौर पर कुछ अभियानों और कार्यकर्ताओं के करीबी थीं, को संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा में 100 किलोग्राम से अधिक मेथम्फेटामाइन की तस्करी करने का दोषी पाया गया। 

यह घटना अक्टूबर 2021 की है, जब संघा ने सरे में पैसिफिक हाईवे बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते एक किराए की कार से कनाडा में प्रवेश करने का प्रयास किया। जब सीमा अधिकारियों ने उनके वाहन की दोबारा तलाशी का अनुरोध किया, तो वह तेज गति से मौके से भाग गईं, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया और सरे के 16वें एवेन्यू पर उन्हें पकड़ लिया गया।

तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने लगभग 108 किलोग्राम ड्रग्स से भरे चार बैग बरामद किए, जिनकी अनुमानित बाजार कीमत लाखों डॉलर में है। अदालत में सुखविंदर ने दावा किया कि उसे और उसके बेटे को धमकी और दबाव के चलते अपराध करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन न्यायाधीश ने इन दलीलों को झूठा करार दिया। न्यायाधीश जॉन गिब-कार्सली ने कहा कि उसके मोबाइल फोन से मिले संदेशों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह तस्करी के इस काम में स्वेच्छा से शामिल थी और पहले भी इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रही थी।

सजा सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सुखविंदर मीडिया में अपने काम के कारण समुदाय में एक जाना-पहचाना चेहरा थी, जिसमें अपराध जैसे विषयों पर कई मशहूर हस्तियों के Interview लेना शामिल था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मादक पदार्थों का व्यापार समाज के लिए बेहद खतरनाक है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। न्यायाधीश ने उम्मीद जताई कि सुखविंदर जेल में अपना समय सदुपयोग करेगी और भविष्य में ऐसे अपराधों से दूर रहेगी। इस फैसले ने पंजाबी समुदाय और मीडिया जगत में काफी चर्चा छेड़ दी है।

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