डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के लिए निगमों को सरकार ने दिए 25 करोड़

Edited By Punjab Kesari,Updated: 07 Jun, 2017 10:05 PM

government has given 25 crores to tackle dengue chikungunya

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया के संभावित खतरे से....

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया के संभावित खतरे से निपटने के लिए तीनों नगर निगमों को 25 करोड़ रपए की अग्रिम राशि जारी कर दी है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में वुधवार को हुई बैठक में दिल्ली सरकार की आेर से यह जानकारी दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन के अलावा स्वास्थ्य विभाग सहित तीनों निगमों के अधिकारी मौजूद थे। 

बैजल ने संबद्ध एजेंसियों को चौकन्ना रहने का दिया निर्देश
बैठक में सरकार की आेर से बताया गया कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए पूर्वी निगम को 4.65 करोड़ रुपए, उत्तरी निगम को 11.50 करोड़ रुपए और दक्षिणी निगम को 8.38 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस राशि को डेंगू चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मौसम जनित बीमारियों के खतरे से एहतियातन निपटने पर खर्च करना है। नगर निगमों के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 जून तक डेंगू के अब तक 61 मामले, चिकनगुनिया के 3 जून तक 131 मामले सामने आ चुके हैं। बैजल ने संबद्ध एजेंसियों से स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए हर समय चौकन्ना रहने का निर्देश दिया है।

केजरीवाल ने बैजल से की मुलाकात
इससे पहले केजरीवाल ने बैजल से अलग से मुलाकात कर अघोषित बिजली कटौती के एवज में बिजली कंपनियों से उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलाने के फैसले को मंजूरी देने का अनुरोध किया। इस पर बैजल ने केजरीवाल को सरकार की आेर से इस बारे में उचित हर्जाना तय करते हुए इसका युक्तियुक्त फार्मूला बनाकर पेश करने को कहा। बैजल ने ट्वीट कर बताया कि केजरीवाल के साथ बिजली कटौती से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी और उन्हें हर्जाना दिलाने के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक के बाद केजरीवाल ने बताया कि बैजल ने हर्जाने के मुद्दे पर सहमति जताते हुए सरकार से इस दिशा में माकूल फार्मूला बनाने को कहा है। ज्ञात हो कि केजरीवाल सरकार ने अघोषित बिजली कटौती पर बिजली कंपनियों से उपभोक्ताओं को हर्जाना दिलाने का फैसला किया था लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर उपराज्यपाल की पूर्वानुमति नहीं मिलने के आधार पर रोक लगा दी थी। 

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