Edited By Pardeep,Updated: 26 Jun, 2026 12:08 AM

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है।
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अक्सर ग्राहकों की शिकायत रहती थी कि होटल संचालक उनसे पानी का भारी चार्ज वसूलते हैं, लेकिन अब सरकार के नए आदेश के बाद होटल और रेस्टोरेंट में ग्राहकों को पीने का साफ पानी मुफ्त में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
बोतलबंद पानी के लिए नहीं किया जा सकेगा मजबूर
राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब होटल और रेस्टोरेंट मालिक ग्राहकों को बोतलबंद पानी (Bottled Water) खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। यह फैसला ग्राहकों को राहत देने और होटलों की लूट-खसोट को रोकने के लिए लिया गया है।
अखबार में खाना परोसने पर पाबंदी
खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए FDA ने अखबार में खाना परोसने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। अब रेस्टोरेंट्स को केवल 'फूड-ग्रेड' पैकेजिंग सामग्री का ही इस्तेमाल करना होगा ताकि खाना खराब न हो और स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े। इसके अलावा, खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेल के बार-बार उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
मेन्यू में देनी होगी पूरी जानकारी
नए नियमों के अनुसार, अब बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड चेन को अपने मेन्यू कार्ड में सुधार करना होगा। उन्हें हर डिश के साथ उसकी कैलोरी, एलर्जी से संबंधित जानकारी और वेज/नॉनवेज होने का स्पष्ट संकेत देना होगा।
कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप अनिवार्य
FDA ने यह भी साफ किया है कि होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों का समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराना और उन्हें खाद्य सुरक्षा (Food Safety) की ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया है जहां जांच के दौरान गंदगी में खाना बनाते हुए पाया गया था। अब पूरे राज्य में इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।