कर्नाटक में गुटखा-पान मसाला पर 1 साल का बैन, सरकार का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 12 Aug, 2026 01:43 PM

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कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत कई प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक ने जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण,...

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत कई प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक ने जन-स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए, पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।

यह बैन कर्नाटक राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा 15 जून, 2026 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से लगाया गया। यह अधिसूचना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 की उप-धारा (2) के खंड (a) और खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के तहत जारी की गई थी। 

इसमें ऐसे अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जिन्हें अलग-अलग बेचा जाता है लेकिन जिनके अंतिम उत्पाद में तंबाकू या निकोटीन होता है, चाहे उनका नाम कुछ भी हो। यह रोक ऐसे उत्पादों पर भी लागू होती है, चाहे वे पैक्ड हों या बिना पैक किए हुए, और चाहे उन्हें एक ही उत्पाद के रूप में बेचा जाए या अलग-अलग उत्पादों के रूप में, जिन्हें उपभोक्ता आसानी से मिला सकें।

नोटिफिकेशन में खास तौर पर तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा और पान मसाला को शामिल किया गया है, जो पाउच, पैकेट या कंटेनर में पैक हों या किसी अन्य नाम से बेचे जा रहे हों। यह रोक नोटिफिकेशन की तारीख से एक साल तक पूरे कर्नाटक राज्य में लागू रहेगी। यह नोटिफिकेशन बेंगलुरु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त द्वारा जारी किया गया था।

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