Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Sep, 2021 12:52 PM
केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारी अब केवल 25 हजार तक के गिफ्ट ले सकेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है।
नई दिल्ली- केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस अधिकारी अब केवल 25 हजार तक के गिफ्ट ले सकेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है।
25,000 रुपए से अधिक उपहार के बारे में सरकार को बताना होगा
वहीं, मौजूदा नियमों के तहत अगर उपहार देना प्रचलित धार्मिक और सामाजिक प्रथा के अनुरूप हो तो इन अधिकारियों को शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि और धार्मिक समारोहों जैसे अवसरों पर अपने करीबी रिश्तेदारों या मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, लेकिन अगर इस तरह के उपहार का मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है तो इस बारे में सरकार को सूचित करना पड़ेगा।
5,000 रुपए से अधिक उपहार को अधिकारी सरकार की मंजूरी के बिना स्वीकार नहीं करेगा
भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFOS) के अधिकारियों के लिए लागू अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968 के अनुसार, सेवा का कोई भी सदस्य सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं करेगा, यदि उपहार का मूल्य 5,000 रुपए से अधिक है।
इन नियमों के अनुसरा, सेवा के सदस्य को उनके साथ आधिकारिक व्यवहार करने वाले या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक कंपनियों या अन्य संगठनों से महंगा आतिथ्य या बार-बार आतिथ्य स्वीकार करने से बचना चाहिए।
कार्मिक मंत्रालय ने अब इन नियमों में संशोधन किया है और अखिल भारतीय सेवा नियम, 1968 की धारा 11 के तहत एक नया उप-नियम शामिल किया है। हालिया संशोधित नियम में कहा गया है कि सेवा का कोई सदस्य, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य होने के नाते या अन्यथा, विदेशी योगदान नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकता है और अपने रख सकता है।