सरकार ने कहा, कश्मीर में कम हुए हैं चोटी काटने के मामले

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Nov, 2017 05:30 PM

in case of braid chop

: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेया किए एक एफिडेविट में माना है कि कश्मीर में चोटी काटने के मामले कम हुए हैं। कोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से इस बारे में पुलिस जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट के डिविजन बैंच ने इस बारे में सुनवाई करते...

श्रीनगर: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेया किए एक एफिडेविट में माना है कि कश्मीर में चोटी काटने के मामले कम हुए हैं। कोर्ट ने एक हफ्ते में सरकार से इस बारे में पुलिस जांच की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हाई कोर्ट के डिविजन बैंच ने इस बारे में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। कोर्ट में वकील हिलाल अकबर ने याचिका दायर की थी और कश्मीर में चोटी काटने के मामलों में हस्तक्षेप करने को कहा था।


आज कोर्ट में पेश किए गए अपने जवाब में स्टेट काउंसल बशीर अहमद डार ने कहा कि 25 अक्तूबर के बाद मामलों में कमी आई है। उन्होंने कहा कि पुलिस का विशेष जांच दल भी इस पर काम कर रहा है। यह भी कहा कि अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।


हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी को इस मामले में स्ट्ेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है और इसके लिए पुलिस को एक हफ्ते का समय दिया है। इससे पहले अपनी रिपोर्ट में पुलिस ने कहा था कि कश्मीर जोन में चोटी काटने के 153 मामले सामने आए जिनमें पीड़ितों ने जांच में पुलिस के साथ सहयोग नहीं किया।

 

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