कर्नाटक: कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान के समर्थन में लगाए थे नारे, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

Edited By shukdev,Updated: 10 Mar, 2020 12:56 AM

kashmiri students bail plea rejected in treason case

कर्नाटक की एक अदालत ने देशद्रोह मामले में गिरफ्तार तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एन गंगाधर ने इससे पहले पांच मार्च को मामले की सुनवाई के बाद इसे लिए स्थगित कर दिया था। सोमवार...

हुब्बली: कर्नाटक की एक अदालत ने देशद्रोह मामले में गिरफ्तार तीनों कश्मीरी छात्रों की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एन गंगाधर ने इससे पहले पांच मार्च को मामले की सुनवाई के बाद इसे लिए स्थगित कर दिया था। सोमवार को फिर से मामले की सुनवाई के बाद इस मामले की जांच के प्रारंभिक दौर में होने के कारण तीनों छात्रों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

छात्रों के वकील बी टी वेंकटेश ने अदालत के समक्ष अपने मुवक्किलों को निर्दोष बताते हुए अदालत से उनकी जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद इन सभी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वे सभी वीडियो में पाकिस्तान समर्थक नारेबाजी करते प्रतीत होते हैं। सरकारी वकील सुमित्रा अंचतागेरी ने अदालत से तीनों की जमानत याचिका खारिज करने की पुरजोर वकालत की। तीनों छात्र फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं तथा बेलागावी के हिंदालगा जेल में बंद हैं। 

 

 

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