महाराष्ट्र : बाल विवाह के खिलाफ एक्शन में सरकार, अब तक 75 मामलों को रोका

Edited By Utsav Singh,Updated: 04 May, 2024 02:19 PM

maharashtra government in action against child marriage 75 cases stopped

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी जिलों और ग्राम-स्तर की सरकारी एजेंसियों को‘अक्षय तृतीया'के अवसर पर बाल विवाह को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सभी जिलों और ग्राम-स्तर की सरकारी एजेंसियों को‘अक्षय तृतीया'के अवसर पर बाल विवाह को लेकर सतर्क रहने के निर्देश दिये हैं। सरकार ने नागरिकों से ऐसे मामलों की सूचना अधिकारियों को देने का आग्रह किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जिले में 10 मई (अक्षय तृतीया) पर बाल विवाह को रोकने के लिए जिला कारर्वाई बल की स्थापना की गयी है।

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पिछले वर्ष के दौरान बल ने जिले में अब तक 75 बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार, यदि किसी लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले और लड़के की 21 वर्ष से कम उम्र में होती है, तो ऐसी शादी को बाल विवाह माना जाता है। ऐसा करने वालों के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना और दो साल की कड़ी सजा या दोनों का प्रावधान है।

 

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