दिल्ली में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए 5 मेट्रो स्टेशन हुए बंद, 5 हजार जवान सुरक्षा में किए तैनात

Edited By Updated: 20 Jul, 2026 09:56 AM

metro stations closed amidst security arrangements for protest at jantar mantar

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रविवार सुबह "सुरक्षा कारणों" से मध्य दिल्ली के पांच स्टेशनों - जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ - को बंद करने की घोषणा की। DMRC ने X पर एक पोस्ट में बताया कि अगली सूचना तक सेवाएं...

नेशनल डेस्क: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने रविवार सुबह "सुरक्षा कारणों" से मध्य दिल्ली के पांच स्टेशनों - जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ - को बंद करने की घोषणा की। DMRC ने X पर एक पोस्ट में बताया कि अगली सूचना तक सेवाएं बंद रहेंगी। यह बंदी संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन हुई है, जो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में संसद तक प्रस्तावित मार्च के समय के साथ मेल खाती है। ये पांचों स्टेशन जंतर-मंतर और संसद परिसर के बहुत करीब हैं। CJP द्वारा "चलो संसद" मार्च का आह्वान किए जाने के बाद, दिल्ली पुलिस ने आज शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को देखते हुए परिसर के पास सुरक्षा इंतज़ाम कड़े कर दिए हैं।

सुरक्षा के लिए 5 हजार जवान किए तैनात
CJP के विरोध मार्च और आगामी सत्र, दोनों से निपटने के लिए रैपिड एक्शन फ़ोर्स के कई जवान पास में तैनात किए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में हालातों पर काबू पाने के लिए रैपिड रिस्पांस टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश जारी हुए हैं। सुरक्षा बढ़ने के बावजूद, CJP दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, संगठन ने अभी तक इस मार्च के लिए आधिकारिक मंज़ूरी लेने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया है। इस मार्च की घोषणा पहले एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने की थी, जिन्हें शनिवार सुबह अस्पताल ले जाया गया था।

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दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को एक एडवाइज़री जारी कर स्पष्ट किया कि CJP द्वारा संसद तक किसी भी प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। साथ ही चेतावनी दी कि नई दिल्ली ज़िले में निषेधाज्ञा (prohibitory orders) का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि नई दिल्ली ज़िले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदी वाले आदेश लागू रहेंगे; यह धारा पहले की CrPC की धारा 144 के बराबर है।

एडवाइज़री के मुताबिक, विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और पाँच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। हालांकि, जंतर-मंतर पर तय विरोध स्थल पर पहले से मंज़ूरी लेकर ऐसा किया जा सकता है। इससे पहले दिन में, सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों (जैसे पेपर लीक) के लिए ज़िम्मेदारी स्वीकार करती है, या अगर सांसद उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा से जुड़ी जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा, तो वह अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे।
ये प्रदर्शन जून में शुरू हुए थे, जब NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की गई। जून के आखिर में एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के विरोध स्थल पर शामिल होने और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

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