कोरोना काल के बीच इस दिवाली में देश पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, आप भी रहें जरा संभल कर!

Edited By Anil dev,Updated: 09 Nov, 2020 03:50 PM

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कोरोना काल की वजह से जहां लोगों में डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा वहीं इस दिवाली पर एनजीटी ने हिदायतें जारी करते हुए देश पर एक बड़ा खतरा मंडराने के सकेंत दिए हैं। दरअसल एनजीटी ने 23 राज्यों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने...

नेशनल डेस्क: कोरोना काल की वजह से जहां लोगों में डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा वहीं इस दिवाली पर एनजीटी ने हिदायतें जारी करते हुए देश पर एक बड़ा खतरा मंडराने के सकेंत दिए हैं। दरअसल एनजीटी ने 23 राज्यों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर अपना आदेश सुनाया है।  एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन (ban on firecrackers) लगा दिया है जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही। इसका मतलब यह हुआ कि इस दीपावली पर लोग आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही एनजीटी ने गाईडलाईन भी जारी की है। 

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ये है गाईडलाईन
NGT के अनुसार, जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ज्यादा है, वहां पर पटाखों की बिक्री और पटाखे जलाने पर रोक लगाई गई है। जिन शहरों में एयर क्वालिटी Moderate या Below होगी, वहां पर Green Crackers बेचे जा सकेंगे और उन्हें जलाने के लिए दो घंटे का समय निर्धारित रहेगा। यह पटाखे त्योहारों दिवाली, छठ, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे त्योहारों पर जलाए जा सकेंगे। पीठ ने कहा, ‘वहीं अन्य स्थानों पर प्रतिबंध/रोक अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश में इस संबंध में कड़े कदम हैं, तो वे लागू होंगे।  साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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इन राज्यों में लगा है बैन
पश्चिम बंगाल, ओडिशा, राजस्थान और हरयाणा समेत आज सोमवार को, एनजीटी ने 23 राज्यों में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने पर अपना आदेश सुनाया। पीठ ने कहा, ‘वैसे शहर या कस्बे जहां वायु गणवत्ता ‘मध्यम’ या उसके नीचे दर्ज की गई, वहां सिर्फ हरित पटाखों की बिक्री हो सकती है और दिवाली, छठ, नया साल/क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे अन्य मौकों पर पटाखों के इस्तेमाल और उन्हें फोड़ने की समय सीमा को दो घंटे तक ही सीमित रखी जा सकती है, जैसा कि संबंधित राज्य इसको तय कर सकते हैं।’

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दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखा जलाने की होगी इजाजत
पीठ ने कहा, ‘वहीं अन्य स्थानों पर प्रतिबंध/रोक अधिकारियों के लिए वैकल्पिक है और अगर अधिकारियों के आदेश में इस संबंध में कड़े कदम हैं, तो वे लागू होंगे।’ इसके अलावा एनजीटी ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रण में करने के लिए पहल शुरू करने का निर्देश दिया क्योंकि प्रदूषण से संभावित रूप से कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं।  इसके अलावा जिन शहरों में एक्‍यूआई 'मॉडरेट' है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्‍या के मौके पर सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत होगी। 




 

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