शारीरिक उत्पीडऩ के आरोपी डाक्टर को नहीं मिली जमानत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 02:35 PM

no bail for gmc doctor in sexual harrasment case

जम्मू मेडिकल कालेज के न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डा बोध राज कुंडल की जामनत अर्जी खारिज हो गई है।

जम्मू: जम्मू मेडिकल कालेज के न्यूरोलॉजी विभाग के एचओडी डा बोध राज कुंडल की जामनत अर्जी खारिज हो गई है। वह एक मरीज का शारीरिक उत्पीडऩ करने के आरोप में गिरफ्तार है। उनकी पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है। डा बोध राज कुंडल को 31 अगस्त को एक मरीज की शिकायत पर बक्शी नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महिला मरीज का आरोप था कि जब वह डाक्टर को दिखाने उनके क्लीनिक गई तो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की।


वहीं जम्मू मेडिकल कालेज से डाक्टर को अभी तक निलंबित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बाली भगत ने कहा था कि सोमवार को डाक्टर को निलंबित कर दिया जाएगा पर ऐसा किया नहीं गया है। गौरतलब है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपराधिक मामले में अगर 24 घंटे से ज्यादा पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है।

 

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