दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला- गर्लफ्रेंड से बेवफाई, सहमति से संबंध बनाना अपराध नहीं

Edited By shukdev,Updated: 11 Oct, 2019 02:54 PM

no infidelity crime against girlfriend high court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शारीरिक संबंधों के बावजूद प्रेमिका से बेवफाई चाहे जितनी खराब बात लगे, लेकिन यह अपराध नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि यौन सहमति पर ‘न का मतलब न'' से आगे बढ़कर, अब ‘हां का मतलब हां'' तक व्यापक स्वीकार्यता है। अदालत ने यह...

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि शारीरिक संबंधों के बावजूद प्रेमिका से बेवफाई चाहे जितनी खराब बात लगे, लेकिन यह अपराध नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि यौन सहमति पर ‘न का मतलब न' से आगे बढ़कर, अब ‘हां का मतलब हां' तक व्यापक स्वीकार्यता है। अदालत ने यह फैसला दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए दिया जिसके खिलाफ उस महिला ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था जिससे उसने शादी का वादा किया था। अदालत ने इस मामले में पुलिस की अपील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में व्यक्ति को बरी करने के निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है। 

PunjabKesari
अदालत ने कहा,“प्रेमी से बेवफाई, कुछ लोगों को चाहे जितनी खराब बात लगे, भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध नहीं है। दो वयस्क परस्पर सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं, यह अपराध नहीं है।” उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने शादी के वादे का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों का इस्तेमाल न सिर्फ पूर्व में आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को सही ठहराने के लिए बल्कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी अपने आचरण को उचित ठहराने के लिए किया। उसने आंतरिक चिकित्सकीय परिक्षण से भी इनकार कर दिया। 

PunjabKesari
न्यायमूर्ति विभु भाखरू ने कहा, “जहां तक यौन संबंध बनाने के लिए सहमति का सवाल है, 1990 के दशक में शुरू हुए अभियान ‘न मतलब न', में एक वैश्विक स्वीकार्य नियम निहित है: मौखिक ‘न' इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यौन संबंध के लिए सहमति नहीं दी गई है।” उन्होंने कहा, “यौन सहमति पर ‘न का मतलब न' से आगे बढ़कर, अब ‘हां का मतलब हां' तक व्यापक स्वीकार्यता है। इसलिए, यौन संबंध स्थापित करने के लिए जबतक एक सकारात्मक, सचेत और स्वैच्छिक सहमति नहीं है, यह अपराध होगा।” 

PunjabKesari
उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला का दावा कि उसकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी बल्कि यह शादी के वादे के प्रलोभन के बाद हासिल की गई थी, इस मामले में स्थापित नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि पहली बार दुष्कर्म के कथित आरोप के तीन महीने बाद, महिला 2016 में आरोपी के साथ स्वेच्छा से होटल में जाती दिखी और इस बात में कोई दम नजर नहीं आता कि उसे शादी के वादे का प्रलोभन दिया गया था।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!