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केंद्र सरकार ने किया वक्फ कानून का नया नियम नोटिफाई, अब हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Edited By Pardeep,Updated: 05 Jul, 2025 12:39 AM

the central government notified the new rule of the waqf act

केंद्र ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है जो वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट कराने और खातों के रखरखाव जैसे मुद्दों से संबंधित हैं।

नेशनल डेस्कः केंद्र ने एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया है जो वक्फ संपत्तियों के पोर्टल और डेटाबेस, उनके पंजीकरण के तरीके, ऑडिट कराने और खातों के रखरखाव जैसे मुद्दों से संबंधित हैं। इन नियमों को 1995 के अधिनियम की धारा 108 बी के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बृहस्पतिवार को अधिसूचित किया गया, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के माध्यम से शामिल किया गया था। यह कानून आठ अप्रैल 2025 से प्रभावी हुआ।

नियमों के अनुसार, वक्फ का ब्यौरा दाखिल करने, ‘औकाफ' (वक्फ) की सूची अपलोड करने, नये वक्फ का पंजीकरण करने, औकाफ के रजिस्टर के रखरखाव और वक्फ के मुतवल्ली के खातों के रखरखाव और प्रस्तुत करने, ऑडिट रिपोर्ट के प्रकाशन और अधिनियम की धारा 48 के तहत कार्यवाही और ऑर्डर बोर्ड के प्रयोजनों के लिए एक पोर्टल और डेटाबेस स्थापित किया गया है।

अधिसूचित नियमों में कहा गया है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वक्फ प्रभाग के प्रभारी पोर्टल और डेटाबेस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे। पोर्टल और डाटाबेस में वे सभी जानकारियां और विवरण शामिल होंगे जो वक्फ अधिनियम में बताए गए हैं। इसमें वक्फ संपत्तियों की निगरानी और प्रबंधन तथा इससे जुड़ा डेटा, अदालत के मामले, विवादों का समाधान और वक्फ व उससे जुड़ी संपत्तियों की जानकारी दर्ज करने के लिए जरूरी अन्य जानकारियां भी होंगी।

नियमों में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और केंद्र सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई की स्थापना करेगी, जो वक्फ और उसकी संपत्तियों के विवरण अपलोड करने, पंजीकरण, खातों के रखरखाव, ऑडिट और वक्फ और बोर्ड की अन्य संबंधित गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगी

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