दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खबर, 1 नवंबर से बदल जाएगा नियम, तुरंत कर लें ये काम

Edited By Updated: 08 Jul, 2025 08:57 PM

big news for delhiites rules will change from november 1

दिल्ली में अब एंड ऑफ लाइफ (EoL) यानी तय सीमा से पुरानी हो चुकी गाड़ियों पर नो-फ्यूल पॉलिसी 1 नवंबर 2025 से लागू की जाएगी। पहले यह नियम जुलाई से लागू होना था, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली में अब एंड ऑफ लाइफ (EoL) यानी तय सीमा से पुरानी हो चुकी गाड़ियों पर नो-फ्यूल पॉलिसी 1 नवंबर 2025 से लागू की जाएगी। पहले यह नियम जुलाई से लागू होना था, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार (8 जुलाई) को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की बैठक में फैसला लिया गया।

सूत्रों के मुताबिक, CAQM जल्द ही डायरेक्शन 89 में संशोधन कर इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा।

दिल्ली सरकार की मांग को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने अनुरोध किया था कि पुरानी गाड़ियों पर ईंधन प्रतिबंध केवल राजधानी में नहीं बल्कि एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों — गाजियाबाद, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), गुरुग्राम और सोनीपत — में एक साथ लागू किया जाए। ताकि लोग दिल्ली से बाहर जाकर पेट्रोल-डीजल न भरवा सकें। बैठक में यह दलील मानी गई और फैसला किया गया कि यह पॉलिसी अब 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर के अन्य शहरों में एक साथ लागू होगी।

नो-फ्यूल पॉलिसी वापस नहीं, सिर्फ वक्त मिला

CAQM ने यह साफ कर दिया है कि नो-फ्यूल पॉलिसी वापस नहीं ली जा रही है। सिर्फ तैयारी पूरी करने के लिए कुछ वक्त दिया गया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने बैठक में बताया कि राजधानी के पेट्रोल पंपों पर लगाए गए ANPR कैमरों (जो नंबर प्लेट स्कैन करते हैं) में तकनीकी खामियां हैं और वे अभी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हैं। इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि अगर नियम सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ तो पुरानी गाड़ियां पड़ोसी राज्यों में जाकर ईंधन भरवा लेंगी, जिससे प्रदूषण कम करने की मूल भावना पर असर पड़ेगा।

31 अक्टूबर तक मिल सकेगा पेट्रोल-डीजल

अब 31 अक्टूबर 2025 तक दिल्ली और एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल मिलता रहेगा। इस दौरान दिल्ली सरकार को अपने ANPR सिस्टम को दुरुस्त करना होगा ताकि 1 नवंबर से यह नियम पूरी तरह प्रभावी तरीके से लागू हो सके।

क्या है एंड ऑफ लाइफ (EoL) गाड़ी?

दिल्ली में 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां को एंड ऑफ लाइफ (EoL) गाड़ियां माना जाता है। ऐसी गाड़ियों का सड़क पर चलना मना है और अब उन्हें पेट्रोल-डीजल भी नहीं मिलेगा।

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