पालघर सेक्स रैकेट: 14 साल की मासूम से 3 महीने में 200 से ज्यादा लोगों ने किया यौन शोषण...सामने आया हैरान कर देने वाला सच

Edited By Updated: 14 Aug, 2025 10:43 AM

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कुछ कहानियां सिर्फ अपराध नहीं होतीं, वे हमारे समाज के भीतर पल रहे उन ज़हरों का चेहरा होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। पालघर से सामने आई यह घटना ऐसी ही एक कहानी है – एक 14 साल की लड़की, जो अपने ही डर में फंस कर एक मानव तस्कर गिरोह का...

पालघर (महाराष्ट्र):  कुछ कहानियां सिर्फ अपराध नहीं होतीं, वे हमारे समाज के भीतर पल रहे उन ज़हरों का चेहरा होती हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं। पालघर से सामने आई यह घटना ऐसी ही एक कहानी है – एक 14 साल की लड़की, जो अपने ही डर में फंस कर एक मानव तस्कर गिरोह का शिकार बन गई।

 कैसे फंसी जाल में?
बांग्लादेश में रहने वाली इस नाबालिग को स्कूल में फेल हो जाने का डर था। इसी डर ने उसे गलत हाथों में पहुंचा दिया। एक महिला तस्कर ने उसे बहला-फुसलाकर भारत ले जाने का झांसा दिया। उसका पति और अन्य साथी भी इस अपराध में शामिल थे। पहले उसे कोलकाता, फिर गुजरात और अंत में महाराष्ट्र लाया गया। फर्जी पहचान पत्र बनवाए गए। एक स्थान पर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति के हवाले किया गया, जिसने उसका शारीरिक शोषण कर उसकी अश्लील तस्वीरें खींचीं और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया।

 जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने की पूरी साज़िश
पीड़िता को बड़ी उम्र का दिखाने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए। फिर उसे देह व्यापार में धकेल दिया गया। प्रतिरोध करने पर उसे नशीली दवाएं दी जातीं और गर्म चम्मच से दागा जाता।

पुलिस की कार्रवाई
पुलिस ने इस मामले में अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिलाएं भी हैं जिन्होंने पीड़िता को सीमा पार कराने में मदद की थी। मुख्य आरोपी एक 33 वर्षीय व्यक्ति है जो विभिन्न शहरों में लड़कियों की तस्करी करता था। कुछ एजेंट और दलाल भी गिरफ्त में आ चुके हैं। नायगांव पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक विजय कदम ने बताया कि अब तक दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों में 33 और 32 साल की दो महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कथित तौर पर नाबालिग को बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने में मदद की थी। 
 
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मुख्य आरोपी मोहम्मद खालिद अब्दुल बापारी (33) शामिल है,  इसके अलावा एजेंट जुबेर हारुन शेख (38) और शमीम गफ्फार सरदार (39) को भी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की को बेहोश करने वाली दवाइयां भी दीं गई। 

पीड़िता की देखभाल
लड़की को फिलहाल एक सुरक्षित बाल गृह में रखा गया है। उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर विशेषज्ञों की टीम नजर रख रही है। इस मामले की जांच राज्य से बाहर तक फैलाई गई है।

पुलिस ने इस संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में विशेष रूप से नाबालिगों की खरीद-फरोख्त, यौन शोषण और मानव तस्करी से जुड़ी कानूनी प्रावधान शामिल हैं।

मामले में दर्ज प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं:

  • धारा 96: किसी बच्चे की अवैध खरीद या बिक्री से संबंधित अपराध।

  • धारा 98: बच्चे को वेश्यावृत्ति या यौन शोषण जैसे अनैतिक कार्यों के लिए बेचना।

  • धारा 143(3) और 143(4): मानव तस्करी के तहत अपराध, जिसमें एक व्यक्ति को धोखे या बलपूर्वक किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर शोषण करना शामिल है।

  • धारा 144: तस्करी के शिकार व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या यौन शोषण।

इन धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी पाए जाने पर कठोर सज़ा का प्रावधान है, जिसमें लंबी अवधि की कैद और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं।

पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और जांच को राज्य स्तर से बढ़ाकर अंतरराज्यीय स्तर पर ले जाया गया है।

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