SC की फटकार के बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर बड़ी कार्यवाही, 14 उत्पादों का निर्माण लाइसेंस किया निलंबित

Edited By Radhika,Updated: 30 Apr, 2024 11:26 AM

patanjali ayurveda limited manufacturing license of 14 products suspended

दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है।

नेशनल डेस्क: दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग ने योगगुरु बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। विभाग के राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी ने दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की 14 औषधियों के लाइसेंस निलंबित करते हुए उनके निर्माण पर रोक लगा दी है। उक्त दवाओं में ब्लड प्रेशर, मधुमेह, ग्लूकोमा, उच्च कोलेस्ट्राल आदि की दवाएं शामिल हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरिद्वार ने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर दिव्य फार्मेसी व पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में वाद भी दायर किया है, जिसकी सुनवाई दस मई को होनी है।

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दरअसल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने भी इस मामले को लेकर याचिका दायर की हुई है, जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आइएमए का तर्क है कि पतंजलि ने आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का भ्रामक दावा किया है। कोर्ट ने इस मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा था। वहीं, राज्य औषधि अनुज्ञापन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है।

इन दवाइयों के हुए लाइसेंस निलंबित

श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, ब्रोन्कोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लीवोरिट, पतंजलि दृष्टि आई ड्राप, आइग्रिट गोल्ड।

 

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