पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- दिल्ली धर्म संसद में नहीं दी गई हेट स्पीच, न किसी समुदाय के खिलाफ हुई टिप्पणी

Edited By Seema Sharma,Updated: 14 Apr, 2022 02:31 PM

police in supreme court hate speech was not given in delhi dharma sansad

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ कोई विशेष शब्द नहीं बोले गए थे।

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ कोई विशेष शब्द नहीं बोले गए थे। सुप्रीम कोर्ट हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में कथित तौर पर घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ जांच व कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है। पुलिस ने शीर्ष अदालत में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कथित घटना के सिलसिले में कार्रवाई के लिए उससे संपर्क नहीं किया और सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसे अनुचित ठहराया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत पत्रकार कुर्बान अली और पटना हाईकोर्ट की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई कर रही है। 

 

याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित घृणा भाषण से जुड़ी घटनाओं की विशेष जांच दल (SIT) से ‘‘स्वतंत्र, विश्वसनीय एवं निष्पक्ष जांच'' कराने का निर्देश देने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है 19 दिसंबर 2021 को ‘‘हिंदू युवा वाहिनी'' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में घृणा भाषण दिए जाने का आरोप लगाते हुए कुछ शिकायतें दर्ज कराई गई थीं और सभी शिकायतों को संकलित कर मामले की जांच शुरू की गई थी।

 

नहीं हुआ हेट स्पीच का इस्तेमाल
पुलिस के मुताबिक, मामले की ‘‘गहन जांच'' और वीडियो में मौजूद सामग्री के आकलन के बाद पुलिस को शिकायतकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुरूप कोई भी सामग्री नहीं मिली। हलफनामे में कहा गया है, ‘‘दिल्ली के कार्यक्रम से जुड़े वीडियो में किसी खास वर्ग या समुदाय के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया था। इसलिए जांच और कथित वीडियो के आकलन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि कथित घृणा भाषण में किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भड़कने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है।'' पुलिस ने बताया कि इसके बाद मामले को बंद कर दिया गया। उसने कहा, ‘‘भाषण में ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिसका अर्थ या व्याख्या ‘‘नस्ली सफाए के लिए मुस्लिमों के नरसंहार या पूरे समुदाय की हत्या के आह्वान के तौर पर मानी जा सकती है।'' 

 

पुलिस के हलफनामे में
हलफानामा में कहा गया है कि दिल्ली के कार्यक्रम में किसी समूह, समुदाय, नस्ल, धर्म या पंथ के खिलाफ कोई घृणा प्रकट नहीं की गई, बल्कि भाषण एक धर्म को सशक्त करने के लिए था, ताकि उसके अस्तित्व पर मंडराने वाले खतरे से निपटा जा सके। इसमें कहा गया है कि भाषण का किसी धर्म विशेष के लोगों के नरसंहार के आह्वान से दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं था। पुलिस ने कहा, ‘‘हमें दूसरों की राय के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। असहिष्णुता लोकतंत्र के लिए उतनी ही खतरनाक है, जितनी कि संबंधित व्यक्ति के लिए।

 

बता दें कि शीर्ष अदालत ने बुधवार को उत्तराखंड सरकार को मामले में यथास्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह निर्देश यह सूचित करने के बाद दिया था कि हरिद्वार में पिछले साल दिसंबर में आयोजित कार्यक्रम में कथित घृणा भाषण देने के मामले में चार प्राथमिकी दर्ज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है। 

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