पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

Edited By Updated: 25 Oct, 2024 09:23 PM

punjab police committed to make punjab a drug free state

पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध


चंडीगढ़, 25 अक्तूबर  (अर्चना सेठी) राज्य में से नशों की बीमारी को जड़ से खत्म करने के एक अन्य यत्न के अंतर्गत पंजाब एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ( ए. एन. टी. एफ.) और गुरदासपुर पुलिस ने प्रैवैनशन आफ इलीसिट ट्रैफ़िक इन नारकोटिकस ड्रग्गज़ साईकोट्रोपिक सबस्टांसिज़ ( पी. आई. टी. - एन. डी. पी. एस.) एक्ट के अंतर्गत विशेष उपबंधों का प्रयोग करते हुये सरहदी गाँव शहूर कलां के अवतार सिंह उर्फ तारी नामी चोटी के नशा तस्कर को दो सालों के लिए प्रीवैंटिव डिटैंशन (निवारक हिरासत) में रखने के हुक्मों को क्रियान्वित किया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डी. जी. पी.) पंजाब गौरव यादव ने दी।

ज़िक्रयोग्य है कि यह प्रीवैंटिव डिटैंशन (निवारक हिरासत) का पहला मामला है जिसमें पी. आई. टी. - ऐनडीपीऐस एक्ट की धारा 3 (1) और धारा 10 के अंतर्गत समर्थ अथॉरिटी की तरफ से आदेश जारी किये गए हैं। पीआईटी-ऐनडीपीऐस एक्ट की धारा 3 सरकार को ऐसे नशा तस्करों को नशीले पदार्थों की ग़ैर- कानूनी तस्करी में शामिल होने से रोकने के लिए निवारक हिरासत में लेने का अधिकार देती है।

डीजीपी गौरव यादव ने अपने एक्स हैंडल (पहले टविट्टर) पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि पंजाब पुलिस की तरफ से पहली दफ़ा की गई यह कार्यवाही पीआईटी- ऐनडीपीऐस एक्ट, जो नशीले पदार्थों के साथ सम्बन्धित मामलों में निवारक हिरासत की अनुमति देता है, के सख़्त उपबंधों के सफल प्रयोग को दर्शाती है।

डीजीपी ने कहा कि मुलजिम तारी को पीआईटी- ऐनडीपीऐस एक्ट के अंतर्गत दो सालों के लिए हिरासत में लेकर केंद्रीय जेल बठिंडा में भेज दिया गया है, जोकि पंजाब में नशों की तस्करी को रोकने और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए चल रहे यतनों की तरफ एक मज़बूत कदम को दर्शाता है।

जानकारी के अनुसार मुलजिम तारी अपने सरहदी गाँव में रहते हुये अंतरराष्ट्रीय सरहद से राज्य और देश में हेरोइन की तस्करी करता आ रहा है, जिस कारण नशे की ग़ैर-कानूनी तस्करी के कारण राज्य का बड़ा नुक्सान होने के साथ-साथ राज्य के कई नौजवान नशे की दलदल में फंस गए।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि मुलजिम तारी 231 किलो हेरोइन तस्करी मामले में शामिल था और पाक आधारित तस्करों के साथ मिलकर नशे का कारोबार करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि मुलजिम को ऐनडीपीऐस एक्ट के अंतर्गत दर्ज दो मामलों में दोषी ठहराने के उपरांत सजा सुनाई गई है।

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