बकरीद पर ढीलः SC ने केरल सरकार को लताड़ा, कहा-कोरोना केस बढ़े तो आप पर होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Updated: 20 Jul, 2021 01:26 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हाई इन्फेक्शन रेट वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को लेकर लताड़ लगाई और इसे अनुचित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेताया कि अगर इस छूट से कोरोना का ज्यादा प्रसार होता...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हाई इन्फेक्शन रेट वाले क्षेत्रों में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा पाबंदी में दी गई छूट को लेकर लताड़ लगाई और इसे अनुचित करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेताया कि अगर इस छूट से कोरोना का ज्यादा प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि यह ‘‘माफी योग्य'' नहीं है। जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है।

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पीठ ने कहा कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। पीठ बकरीद के त्योहार के मद्देनजर केरल सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील देने के मुद्दे को लेकर दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले संबंधी मीडिया में आई खबरों पर पिछले सप्ताह स्वत: संज्ञान लिया था। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा रद्द करने का फैसला किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में केरल में बकरीद के अवसर पर छूट देने के राज्य सरकार के निर्णय की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुये एक आवेदन दायर किया गया था।

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