Edited By Ramanjot,Updated: 01 Oct, 2026 04:36 PM

छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, पुराने पे बैंड और ग्रेड पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों के लिए, DA को 1 जनवरी से 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
गंगटोक: सिक्किम सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी की। सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य सरकार के उन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, जो पुराने बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पा रहे हैं, DA/DR को 1 जनवरी से 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है।
इसमें कहा गया है कि संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए, DA/DR को उसी तारीख से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त विभाग के सर्कुलर के अनुसार, संशोधित DA दरें कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों और वर्क-चार्ज्ड एस्टेब्लिशमेंट के उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगी जो राज्य सरकार के रेगुलर स्केल में संशोधित वेतन पा रहे हैं।
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, पुराने पे बैंड और ग्रेड पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले ऑल इंडिया सर्विस (AIS) अधिकारियों के लिए, DA को 1 जनवरी से 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दिया गया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित बेसिक पे स्ट्रक्चर के तहत वेतन पाने वाले AIS अधिकारियों के लिए, DA को उसी तारीख से 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि 50 पैसे या उससे ज्यादा के फ्रैक्शन वाली रकम को अगले ऊंचे रुपए में राउंड-ऑफ किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम के फ्रैक्शन को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। सिक्किम सरकार के पास लगभग 50,000 कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं।