SC कोलेजियम ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की नियुक्ति की सिफारिश फिर भेजी

Edited By Seema Sharma,Updated: 09 May, 2019 12:19 PM

sc recommends appointment of justice bose and justice bopanna again

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोलेजियम ने केंद्र की दलील को खारिज करते हुए फिर से जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की सिफारिश केंद्र को भेजी है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोलेजियम ने केंद्र की दलील को खारिज करते हुए फिर से जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की सिफारिश केंद्र को भेजी है। कोलेजियम ने सिफारिश बेजने के साथ ही कहा कि वरिष्ठता पर मेरिट को तरजीह दी जानी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने कोलेजियम की सिफारिश को नकारते हुए वरिष्ठता का हवाला देकर जस्टिस बोस और जस्टिस बोपन्ना की सिफारिश पर फिर से विचार करने को कहा था।

वहीं इसी के साथ ही कोलेजियम ने न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत को पदोन्नत कर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश केन्द्र सरकार से की है। न्यायमूर्ति गवई फिलहाल बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं जबकि न्यायमूर्ति सूर्य कांत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपडेट की गई सिफारिश के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कोलेजियम ने बुधवार को हुई बैठक में अंतत: दो लोगों को शीर्ष अदालत भेजने की सिफारिश की। शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के 31 पद स्वीकृत हैं। फिलहाल न्यायालय में 27 न्यायाधीश हैं

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!