केजरीवाल सरकार ने नहीं भरी 29 लाख रुपए केस फीस, दिल्ली HC पहुंचा सीनियर वकील

Edited By Updated: 23 Jul, 2019 09:43 AM

senior advocate turned hc against delhi government for paying his fees

एक वरिष्ठ वकील ने विभिन्न मामलों में अदालत के सामने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से पेश होने और उसका प्रतिनिधित्व करने पर अपनी फीस के 29 लाख रुपए पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

नई दिल्लीः एक वरिष्ठ वकील ने विभिन्न मामलों में अदालत के सामने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की ओर से पेश होने और उसका प्रतिनिधित्व करने पर अपनी फीस के 29 लाख रुपए पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील अनूप जार्ज चौधरी ने अपनी अर्जी में कहा कि उनका नाम दिल्ली सरकार की ओर पेश होने के लिए अधिकृत किए गए वरिष्ठ वकीलों के पैनल में है लेकिन सरकार ने 30 जनवरी से 12 फरवरी, 2018 तक की अवधि के लिए उनकी फीस नहीं जारी की।
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न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल से पता लगाकर आए कि वह कैसे और कब इस मुद्दे पर जरूरी कार्रवाई करेगी। न्यायमूर्ति बाखरू ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों का कुछ सम्मान बनाए रखा जाना चाहिए। अपने मुवक्किल (दिल्ली सरकार) से कहिए कि वरिष्ठ वकीलों से यह उम्मीद नहीं की जाए कि वे आपके मामले की पैरवी करेंगे। यदि आप उनकी फीस का भुगतान नहीं कर सकते तो आप उनसे कह दीजिए कि आप भुगतान नहीं कर सकते।
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वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस के लिए दस्तावेज देने के लिए नहीं कहें, जिस तरह से आप अपने ठेकेदारों के साथ बर्ताव करते हैं।'' चौधरी की ओर पेश वरिष्ठ वकील ए एस चांडियोक ने कहा कि सरकार उनके मुवक्किल से बिल मंजूर करने के लिए ब्रीफ ट्रांसफर फार्म (बीटीएफ) मांग रही है। याचिका में कहा गया है कि आम तौर पर दिल्ली सरकार वरिष्ठ वकीलों को बीटीएफ नहीं जारी करती है, इसलिए याचिकाकर्त्ता से उसकी मांग भी नहीं की जा सकती।
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