कोरोना संकट के बीच SC ने नहीं दी मुहर्रम जुलूस की इजाजत, कहा- इससे आराजकता फैलेगी

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Aug, 2020 04:28 PM

supreme court did not allow muharram procession

सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलान कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर हम जुलूस...

नेशनल डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। शिया धर्मगुरु मौलान कल्बे जव्वाब ने पूरे देश में मुहर्रम जुलूस निकालने की मांग वाली याचिका दायर की थी। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर हम जुलूस निकालने की इजाजत देंगे तो इससे आराजकता फैलेगी और फिर एक समुदाय विशेष को कोरोना फैलाने के नाम पर निशाना बनाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं चाहेगा। कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जिससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो।

 

चीफ जस्टिस एसए बोबडे की पीठ ने कहा कि जुलूस के लिए कोई स्पष्ट और स्थान नहीं होता है जहां प्रतिबंध या सावधानी बरती जा सके। याचिकाकर्ता के वकील ने जब जगन्नाथपुरी यात्रा की दलील दी तो कोर्ट ने कहा कि आप पूरे देश के लिए इजाजत मांग रहे हैं। जगन्नाथपुरी यात्रा एक खास जगह पर होती है, जहां रथ एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगर किसी एक जगह की बात होती तो हम खतरे का आकलन कर आदेश दे सकते थे।

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