सरोगेसी बिल की खास बातें: अब भारत में आसान नहीं रहेगी राह

Edited By ,Updated: 26 Aug, 2016 02:32 PM

surrogacy regulation bill 2016

केंद्र सरकार ने बुधवार को सरोगेसी नियमन विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट में बिल पास होने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया कि जरूरत की चीज को हमारी सरकार शौक नहीं बनने देगी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को सरोगेसी नियमन विधेयक-2016 को मंजूरी दे दी है। वहीं कैबिनेट में बिल पास होने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रैस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्ट कर दिया कि जरूरत की चीज को हमारी सरकार शौक नहीं बनने देगी तो क्या शाहरुख और आमिर जैसे सितारे अब कल की बात होंगे। इस बिल के मुताबिक मां-बाप बनने के लिए अब पैसे देकर किराए की कोख लेना संभव नहीं हो सकेगा। विधेयक में जरूरतमंद निःसंतान दंपतियों के लिए कमर्शियल सरोगेसी पर रोक और नीति परक सरोगेसी की अनुमति का प्रावधान किया गया है।

सुषमा का यह निशाना सीधे तौर पर जरूरत की चीज को धंधा बनाने वालों पर था। उन्होंने कहा कि चाहे गरीब हो या अमीर, जब तक वो यह साबित नहीं कर देगा कि वाकई में उसे सरोगेसी की जरूरत है तब तक वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जैसा कि कुछ सेलिब्रिटीज ने इसका इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में शाहरुख खान और मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी शामिल हैं।

सरोगेसी (नियमन) बिल की मुख्य बातें

1. देश में सिर्फ भारतीय ही ले सकेंगे सरोगेसी की सुविधा

2. कानूनी तौर पर मान्य दंपती को ही मिलेगा फायदा

3. अविवाहित, समलैंगिक, लिव इन, सिंगल पैरेंट्स को इजाजत नहीं

4. शादी के पांच वर्ष बाद ही दंपति ले सकेंगे सरोगेसी की मदद

5. पहले से एक भी बच्चा है तो नहीं ले सकेंगे सरोगेसी सुविधा

6. कानून का उल्लंघन करने वालों को 10 वर्ष की कैद संभव

7.सरोगेसी के लिए पुरुष की उम्र पुरुष 26 से 55 के बीच हो और महिला 23 से 50 साल के बीच की हो।

8.संसद के दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के 10 महीने बाद सरोगेसी कानून को अधिसूचित किया जाएगा।

विधेयक में ये हैं प्रावधान
अब कोई भी निःसंतान दंपती पैसे देकर किराए की कोख खरीद नहीं सकेंगे। बगैर पैसे के अगर कोई महिला अपनी इच्छा से किराए की कोख देना चाहे तो वे ले सकते हैं।संतान की इच्छुक दंपती कानूनी रूप से वैध होना चाहिए। उन्हें अनफिट मैडीकल सर्टिफिकेट देना होगा कि दोनों में से कोई एक संतान पैदा करने की स्थिति में नहीं है।

सिंगल पैरेंट्स, लिव-इन पार्टनरों और होमोसेक्सुअल जोड़ों को सरोगेसी की अनुमति नहीं होगी। विवाहित दंपती को सरोगेसी की अनुमति उसी स्थिति में मिलेगी, जब उनके विवाह के कम से कम पांच साल हो गए हों। सरोगेसी की अनुमति सिर्फ भारतीय नागरिकों को होगी। अनिवासी भारतीयों या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों को इसकी अनुमति नहीं होगी। जिन दंपतियों के बच्चे हैं या बच्चे को गोद लिया है, उन्हें सरोगेसी की अनुमति नहीं होगी।

ये बॉलीवुड सितारे ले चुके हैं सरोगेसी का सहारा
1. बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर सरोगेसी के जरिए ही पिता बने हैं।
2. आमिर खान को पहली पत्‍नी से इरा और जुनैद हैं, जबकि किरण राव से शादी के बाद उन्‍होंने सरोगेसी को चुना. आजाद राव सरोगेसी द्वारा हुई संतान हैं।
3. गौरी खान और शाहरुख की तीसरी संतान अबराम भी सरोगेसी से हुए हैं।
4. सोहेल और सीमा खान के बेटे योहना भी सरोगेट की गई संतान हैं।
5. सतीश कौशिक ने अपने बेटे को खोने के बाद सरोगेसी का सहारा लिया. वंशिका उनकी सरोगेट बेटी है।
6. बॉलीवुड डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान और उनके पति शि‍रीष ने माता-पिता बनने के लिए IVF तकनीक का सहारा लिया और उन्हें तीन बच्चे हुए।

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