Edited By Radhika,Updated: 15 Jun, 2026 02:04 PM

तमिलनाडु के सीएम और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता की तलाक की अर्जी पर चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में आज यानि 15 जून सोमवार को सुनवाई होने वाली है। पत्नी संगीता ने विजय के साथ अपनी शादी खत्म करने के लिए फैमिली कोर्ट में...
नेशनल डेस्क: तमिलनाडु के सीएम और टीवीके अध्यक्ष सी. जोसेफ विजय और उनकी पत्नी संगीता की तलाक की अर्जी पर चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में आज यानि 15 जून सोमवार को सुनवाई होने वाली है। पत्नी संगीता ने विजय के साथ अपनी शादी खत्म करने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी थी। अर्जी में उन्होंने दावा किया था कि विजय का एक फिल्म अभिनेत्री के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर था। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला
ऐसे हुआ था खुलासा
कोर्ट में दायर तलाक याचिका के मुताबिक अप्रैल 2021 में संगीता को पता चला कि उनके पति विजय एक अभिनेत्री के साथ रिश्ते में हैं। उनका अभिनेत्री के साथ सार्वजनिक रूप से मेलजोल भी है। इस बात से पत्नी संगीता भावनात्मक तौर पर काफी परेशान रहीं और उन्हें बच्चों के सामने शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी।
दरअसल पहले यह मामला तमिलनाडु के चेंगलपट्टू फैमिली वेलफेयर कोर्ट में आया था। मामले के कोर्ट में आने के बाद दोनों में से कोई भी वहां पर पेश नहीं हुआ सुनवाई के दौरान केवल उनके कानूनी प्रतिनिधि मौजूद थे। दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि उनके क्लाइंट पब्लिक फिगर हैं। इसके चलते कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें सुरक्षा को लेकर कई मुश्किलें हो सकती हैं। इसी के चलते उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए पेश होने की अनुमति मांगी थी। इन बातों पर ध्यान देते हुए, कोर्ट ने सुनवाई 15 जून तक टाल दी।
काफी अहम है ये सुनवाई
विजय के इस केस की सुनवाई काफी अहम होने वाली है क्योंकि अब वे तमिलनाडु के सीएम बन चुके हैं। इसी के साथ अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बतौर सीएम ने कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश होंगे। विजय के समर्थकों और राजनीतिक जानकारों के बीच उन पर होने वाली इस कार्यवाही को दिलचस्पी पैदा हो गई है। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि दोनों फिर से एकसाथ आ सकते हैं। इन अफवाहों पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है।
इस मामले में फिर से सुनवाई होने वाली हैं ऐसे में सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं। साथ ही ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विजय के समर्थक, आम जनता और मीडिया इस सुनवाई पर बारीकी से नजर रख सकती है।