ECI पर अभिषेक मनु सिंघवी का हमला, बोले- CEC ज्ञानेश कुमार चला रहे हैं समानांतर व्यवस्था

Edited By Updated: 23 Sep, 2026 02:20 PM

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भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को लेकर राजनीतिक टकराव को बढ़ाते हुए, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंहवी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कार्यपालिका (सरकार) के साथ मिलकर एक समानांतर...

नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज को लेकर राजनीतिक टकराव को बढ़ाते हुए, कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंहवी ने बुधवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वे कार्यपालिका (सरकार) के साथ मिलकर एक समानांतर व्यवस्था चला रहे हैं। मीडिया को संबोधित करते हुए और इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिसमें कहा गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया और वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों पर कई बार आपत्ति जताई थी, सिंहवी ने चुनाव आयोग को नियंत्रित करने वाले ऐतिहासिक न्यायिक पैमानों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने दशकों पहले यह तय किया था कि यह पैनल सामूहिक रूप से काम करता है, न कि किसी एक सर्वोच्च अधिकारी के अधीन।

"बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए एक ऑफिस खोला है
"बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या के लिए एक ऑफिस खोला है; एक तरफ उन्होंने CEC को बिठाया है और दूसरी तरफ गृह मंत्रालय को। कई साल पहले, यानी 1995 में, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि EC एक बहु-सदस्यीय संस्था है। आपको याद होगा, माननीय शेषन साहब के समय यह कानूनी सवाल उठा था: क्या CEC सर्वोच्च है? क्या चुनाव आयोग के अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) के पास समान अधिकार, अधिकार क्षेत्र या संवैधानिक दर्जा नहीं है? और इसका स्पष्ट जवाब दिया गया था - जिसे मैं दो-तीन मिनट बाद पढ़ूंगा - कि सभी CEC बराबर हैं, यानी सभी EC बराबर हैं। CEC, ECs से ऊपर नहीं है, बल्कि 'बराबर वालों में पहला' (first among equals) है," अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा। सिंहवी ने आरोप लगाया कि CEC ने साथी आयुक्तों को दरकिनार कर दिया और एकतरफा काम किया।

CEC ने देश को गुमराह किया
उन्होंने कहा, "आज आप सभी के सामने जो बात सामने आई है, उससे हमें समझ आता है कि माननीय CEC ने न केवल देश को गुमराह किया; उन्होंने न केवल संवैधानिक... देश के मूल्यों को बनाए रखने का काम वे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही सहयोगियों को गुमराह किया। चुनाव आयोग पर कब्ज़ा करके, उन्होंने एक तरह से अपने सहयोगियों को उसमें काम करने से अलग-थलग कर दिया। उन्होंने अपने ही ECs (चुनाव आयुक्तों) को दरकिनार कर दिया। यह 'आंतरिक बुलडोज़र' का एक उदाहरण है। तो, बाहरी बुलडोज़र और आंतरिक बुलडोज़र कैसे मिलकर काम कर सकते हैं; यह उसका एक बहुत ही घिनौना उदाहरण है। और एक संवैधानिक संस्था के लिए यह बात और भी ज़्यादा शर्मनाक है।" स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊँचे दर्जे पर ज़ोर देते हुए सिंघवी ने कहा, "सभी संस्थाएँ महत्वपूर्ण हैं। वैधानिक संस्थाएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का एक विशेष दर्जा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने - मैंने नहीं - यह बात 30 साल पहले, या लगभग 30 साल पहले कही थी। और जिन्हें इस पर शक है - और मैं चाहूँगा कि माननीय CEC भी इसे पढ़ें, अगर वे इसे भूल गए हैं या उन्होंने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है।

आयोग के भीतर असहमति की ज़रूरत
आयोग के भीतर असहमति की ज़रूरत को रेखांकित करने वाले ऐतिहासिक फ़ैसले के खास शब्दों को याद करते हुए सिंघवी ने कहा, "पैरा 20 में कहा गया है कि चुनाव आयोग के सभी ECs की - कोट, अनकोट - 'फ़ैसला लेने की प्रक्रिया में उनकी भी राय होनी चाहिए।' 30 साल पहले। और फिर कहा गया, उसके बाद, 'अगर CEC को...' मैं यह कोट कर रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं। न ही कांग्रेस पार्टी के शब्द हैं। दस महीनों के दौरान चुनाव आयोग के भीतर हुए आंतरिक विरोध की समय-सीमा का ब्योरा देते हुए, सिंघवी ने वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े दस्तावेज़ों में किए गए बदलावों के बारे में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू द्वारा दर्ज कराए गए लिखित विरोध की ओर इशारा किया।

10 महीनों में 14 बार लिखित विरोध और असहमति जताई
उन्होंने कहा, "अगर CEC को इस मायने में वरिष्ठ माना जाए कि उनकी बात ही आखिरी होगी, तो वे ECs को बेकार या सिर्फ़ दिखावटी बना देंगे। 14 बार, इन लोगों ने - जिन्हें CEC दिखावटी, डमी या मूर्ति समझते हैं - 10 महीनों में 14 बार लिखित विरोध और असहमति जताई। संधू साहब, मैं अभी सिर्फ़ तारीखें बता रहा हूँ। जिस मामले पर उन्होंने बात की, वह और भी गंभीर है। मैं उस पर भी आऊँगा। लेकिन तारीखों पर ध्यान दें।" प्रक्रिया को दरकिनार किए जाने पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा, "13 अगस्त को, संधू साहब ने लिखा कि फ़ॉर्म 6 में यह गड़बड़ी और बदलाव, उनके शब्दों में, "बिना अधिकार के और गैर-कानूनी" हैं।  जोशी साहब और संधू साहब, दोनों ने लिखित रूप में फ़ॉर्म 6 का औपचारिक विरोध किया। जवाब क्या मिला? कोई जवाब नहीं, पूरी तरह खामोशी। आयोग के भीतर पहले बताई गई प्रशासनिक अड़चनों की ओर इशारा करते हुए सिंघवी ने आगे कहा, "इससे पहले, मई में, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि चुनाव आयोग के अपने ही ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को चुनाव आयोग के ही IT विभाग से एक्सेस नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप, जिनका यह काम है, आप अपनी कंपनी में काम करते हैं; वह आपका अधिकार क्षेत्र है; आपकी अपनी कंपनी का IT विभाग आपको आपके ही काम के अधिकार क्षेत्र का एक्सेस नहीं देता।

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