Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Nov, 2018 02:12 PM
वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो ऑनलाइन नहीं भरेंगे संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा।
नई दिल्लीः वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को प्रॉपर्टी रिटर्न भरने के लिए अब ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्रॉपर्टी रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो ऑनलाइन नहीं भरेंगे संबंधित विभाग कार्रवाई करेगा।
सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारी संपत्ति का रिटर्न मैन्युअल भर कर मुख्यालय में जमा कराते हैं। कागजी प्रक्रिया में कई बार विलंब भी हो जाता है। रिटर्न भर देने के बाद उसमें तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना बनी रहती है। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सरकार ने प्रॉपर्टी रिटर्न ऑनलाइन भरने के आदेश दिए हैं। बीते 29 अक्टूबर को मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य सेवा शाखा-1 से प्रशासनिक सचिवालयों, विभागाध्यक्ष, रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और प्रदेश के सभी डीसी को इस बारे में पत्र जारी किया गया है। सरकारी कर्मचारी इंट्राएचआरवाई.जीओवी.इन वेबसाइट पर जाकर रिटर्न भर सकते हैं। अंतिम तिथि प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल होगी।
मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य सेवा शाखा की तरफ से रिर्टन भरने की मॉनिटरिंग की जाएगी। वेबसाइट एचआरएमएसएचआरवाई डॉट एनआईसी डॉट इन पर प्रत्येक विभाग की स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध होगी। विभागों के एडमिनिस्ट्रेटर इसे देख सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए इसके लिए प्रत्येक विभाग एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा।