संतान की चाहत में नाबालिगा को बनाया गर्भवती

Edited By ,Updated: 31 Jan, 2015 12:56 AM

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एडीशनल सैशन जज पूनम आर. जोशी की अदालत ने जिले के गांव चाहिलपुर निवासी एक विवाहित व्यक्ति सुलखण सिंह, जिसने कि अपनी पत्नी व मां-बाप की सहमति से संतान की चाहत में ...

होशियारपुर (जैन): एडीशनल सैशन जज पूनम आर. जोशी की अदालत ने जिले के गांव चाहिलपुर निवासी एक विवाहित व्यक्ति सुलखण सिंह, जिसने कि अपनी पत्नी व मां-बाप की सहमति से संतान की चाहत में अपने ही गांव की एक नाबालिग लड़की को गर्भवती बना डाला था, को दोषी ठहराते हुए धारा-376 के तहत 7 साल की कैद व 1.05 लाख रुपए जुर्माने की सजा के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर 1 साल और जेल काटनी होगी।

जुर्माना राशि में से 1 लाख की अदायगी पीड़ित लड़की को की जानी है। इस मामले की साजिश रचने के आरोप में दोषी सुलखण सिंह की पत्नी सुखविन्द्र कौर को अदालत ने धारा-120बी के तहत 7 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 2 माह और जेल काटनी होगी। इस मामले के अन्य आरोपी सुलखण सिंह के बाप सोहन सिंह की इस दौरान मौत हो चुकी है जबकि सुलखण सिंह की मां गुरबख्श कौर को अदालत द्वारा भगौड़ा घोषित किया जा चुका है।
 
क्या है मामला
 
25 अप्रैल 2013 को थाना गढ़शंकर पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत में पीड़ित लड़की ने कहा कि दोषी सुलखण सिंह संतान की चाहत में उसे बहकावे में लेकर जून 2012 में अपने घर ले आया तथा यह वायदा किया था कि बालिग होने तक वह उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। बाद में वह उसके साथ शादी भी रचाएगा।
 
इस सारे प्रकरण में उसकी अपनी पत्नी व मां-बाप की भी सहमति थी। लड़की ने आरोप लगाया था कि वह उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने लगा। इस दौरान वह गर्भवती हो गई। परिवार द्वारा जब गर्भ के दौरान लिंग का अवैध तौर पर टैस्ट करवाया गया तो उसमें मालूम पड़ा कि उसके पेट में बच्ची है। इसके उपरांत उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया गया जिसके पश्चात उसने एक लड़की को जन्म दिया। मामले में दोषी करार दिए जाने पर माननीय अदालत ने आज यह सजा सुनाई।

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